अब चलती ट्रेन में भी दर्ज होगी एफआईआर, अभी व्यवस्था दिल्ली-यूपी में

अब चलती ट्रेन में भी दर्ज होगी एफआईआर, अभी व्यवस्था दिल्ली-यूपी में

अब यात्री चलती ट्रेन में एफआईआर दर्ज करा सकेंगे। केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में बृहस्पतिवार शाम को जीआरपी की वेबसाइट व मोबाइल एप सहयात्री लांच की।

इस वेबसाइट के जरिये ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकेंगे। साथ ही अपनी शिकायत व सुझाव भी एप के जरिये दे सकेंगे। रेलवे डीसीपी दिनेश कुमार गुप्ता ने बताया कि यह व्यवस्था जल्द ही पूरे देश में लागू होगी।

फिलहाल यह व्यवस्था यूपी व दिल्ली में शुरू हो गई है। जीआरपी की वेबसाइट से लोगों को रेलवे संबंधी जानकारी के अलावा रेलवे में होने वाले अपराध की जानकारी मिलेगी। वेबसाइट में दस वर्ष का डाटा होगा।

केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने बताया कि अब ट्रेन में किसी भी समय और कहीं से भी ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करवाई जा सकेगी। इसका उद्देश्य रेल यात्रा को सुरक्षित बनाना है।

रेलवे पुलिस अधिकारियों के अनुसार इस वेबसाइट से काफी राज्यों को जोड़ा गया है। 24 राज्य व एक केंद्र शासित प्रदेश के जीआरपी प्रमुखों को वेबसाइट का सुपर एडमिन बनाया गया है। सभी को आईडी व पासवर्ड दिए गए हैं।

इस वेबसाइट से रेलवे के क्षेत्र में अपराध के डाटा को देखा जा सकेगा। बदमाश और बच्चा चोरी करने वाले बदमाशों की तस्वीर आदि सभी राज्यों के जीआरपी को एक साथ मिल सकेगी।

इस मौके पर दिल्ली पुलिस आयुक्त अमूल्य पटनायक, आरपीएफ के महानिदेशक अरुण कुमार, विशेष पुलिस आयुक्त प्रवीर रंजन, उत्तर रेलवे के जीएम टीपी सिंह, रेलवे डीसीपी दिनेश कुमार गुप्ता समेत केन्द्र शासित प्रदेश के पुलिस अधिकारी मौजूद थे।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार किसी भी दुर्घटना व घटना की जानकारी सभी राज्यों की जीआरपी को एक साथ दी जा सकेगी। इससे सभी राज्यों की जीआरपी एक साथ अलर्ट हो जाएंगी।

वेबसाइट का होमपेज भी बनाया गया है। वेबसाइट के सभी पेजों पर वन टच के साथ हिम्मत प्लस, तत्पर और सहयात्री जैसी ऐप भी होंगी। दिल्ली जीआरपी पुलिस स्टेशन के जियो टैङ्क्षगग के साथ 30 से ज्यादा सेवाओं की जानकारी मिल सकेगी।


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