कंगना मामले में BMC को HC की फटकार, पूछा- जितनी तेजी से चलाया बुलडोजर उतनी तेजी से जवाब क्यों नहीं?

कंगना मामले में BMC को HC की फटकार, पूछा- जितनी  तेजी से चलाया बुलडोजर उतनी तेजी से जवाब क्यों नहीं?

मुंबई : बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत की बीएमसी के खिलाफ याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई। कंगना के ऑफिस में तोड़फोड़ करने को लेेकर हाईकोर्ट ने बीएमसी को जमकर फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि जितनी फुर्ती ऑफिस गेरने को में दिखाई थी उतनी इसकी मरम्मत करने में क्यों नहीं दिखाई?

हाईकोर्ट ने बीएमसी से कहा कि मानसून में आप टूटी इमारत को इस तरह से नहीं छोड़ सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि जब बंगला तोड़ने की बात आई थी तो आपने बहुत तेजी दिखाई थी लेकिन जब जवाब देने की बात आई तो आप लोग इतना सुस्त क्यों पड़ गए? दरअसल कंगना ने उनके मुंबई स्थित दफ्तर में हुई तोड़फोड़ के लिए BMC से 2 करोड़ रुपये के हर्जाने की मांग की है।

कंगना के वकील का ने कोर्ट से कहा कि दफ्तर का निर्माण अवैध नहीं था। बीएमसी ने बिना मोहलत दिए ही ऑफिस में तोड़फोड़ कर दी है। इस पर कोर्ट ने जवाब मांगा तो BMC अधिकारी ने जवाब देने के लिए समय की मांग की। कोर्ट ने कहा कि तोड़ने में आपको वक्त नहीं लगता, जवाब मांगा जाता है तो समय चाहिए? हाईकोर्ट ने कल तक के लिए सुनवाई टाल दी है।

वहीं सुनवाई से पहले कंगना ने शिवसेना और सीएम संजय राउत पर निशाना साधा था। उन्होंने ट्वीट कर लिखा था कि  ‘उद्धव ठाकरे, संजय राउत बीएमसी जब मेरा घर ग़ैर क़ानूनी तरीक़े से तोड़ रहे थे, उस वक्त उतना ध्यान इस बिल्डिंग पे दिया होता तो आज यह लगभग पचास लोग जीवित होते। इतने जवान तो पुलवामा में पाकिस्तान में नहीं मरवाए जितने मासूमों को आपकी लापरवाही मार गयी, भगवान जाने क्या होगा मुंबई का।

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