पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद की पत्नी को नहीं मिली राहत, कोर्ट ने दिया बड़ा झटका

पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद की पत्नी को नहीं मिली राहत, कोर्ट ने दिया बड़ा झटका

पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद की पत्नी लुईस खुर्शीद के वकील की ओर से अपर सत्र न्यायालय में लगाई गई जमानत याचिका खारिज कर दी गई। पूर्व विधायक लुईस खुर्शीद पर दिव्यांग उपकरण वितरण में गबन के आरोप लगे हैं। इनकी अपर सत्र न्यायाशीश प्रथम के यहां जमानत के लिए बुधवार को बहस हुई थी। न्यायाधीश ने गुरुवार को अपना फैसला सुना दिया।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद की पत्नी पूर्व विधायक लुईस खुर्शीद पर डा. जाकिर हुसैन मेमोरियल ट्रस्ट के माध्यम से दिव्यांग उपकरणों में गबन के आरोप है।

इस मामले में जमानत याचिका जिला जज के यहां डाली गई थी, यहां से मामला अपर सत्र न्यायालय प्रथम के न्यायाधीश अशोक कुमार नवम की अदालत में स्थानांतरण कर दिया गया था। यहां पर लुईस खुर्शीद के वरिष्ठ अधिवक्ता आलोक तिवारी की ओर से बुधवार को बहस की गई।

अभियोजन पक्ष की ओर से डीजीसी विनोद पचौरी ने अदालत के समक्ष कई बिंदुओं पर प्रमुखता से पक्ष रखा। बचाव पक्ष ने कई दलीलें जमानत के लिए न्यायाधीश के समक्ष रखीं। बहस समाप्त होने के बाद निर्णय नहीं सुनाया गया।

गुरुवार को अपर सत्र न्यायालय प्रथम न्यायाधीश ने फैसला सुनाया, इसमें दिव्यांग उपकरण वितरण की आरोपी बनाई गई पूर्व विधायक लुईस खुर्शीद की जमानत याचिका खारिज कर दी गई।

बता दें कि डा. जाकिर हुसैन मेमोरियल ट्रस्ट के सचिव अख्तर फारूख और प्रोजेक्ट डायरेक्टर पूर्व विधायक लुईस खुर्शीद की अब मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। इसी तरह के प्रदेश के अन्य न्यायालयों में मामले विचाराधीन हैं, इनमें से कई अदालतों ने जमानत याचिकाएं खारिज कर दी हैं।

अभी तक लुईस खुर्शीद को किसी भी अदालत से राहत नहीं मिल सकी हैं। इसको लेकर पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद और पत्नी की बैचेनियां बढ़नी स्वभाविक हैं।

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