मुश्किल में घिरे चंद्रशेखर आजाद, कोर्ट ने जारी किया गैर जमानती वारंट

मुश्किल में घिरे चंद्रशेखर आजाद, कोर्ट ने जारी किया गैर जमानती वारंट

गाजियाबाद। आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और नगीना लोकसभा सांसद चंद्रशेखर आजाद की मुश्किलें बढ़ गई हैं। गाजियाबाद की MP-MLA विशेष अदालत ने वर्ष 2018 के एक मारपीट मामले में उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट (NBW) जारी किया है। अदालत ने उनकी संपत्ति कुर्क करने से जुड़ी कार्रवाई के भी आदेश दिए हैं।

कोर्ट में लगातार गैरहाजिरी पर कार्रवाई

मामला साहिबाबाद थाने में दर्ज वर्ष 2018 की एफआईआर से जुड़ा है। गुरुवार को मामले की सुनवाई के दौरान चंद्रशेखर आजाद अदालत में मौजूद नहीं थे। शिकायतकर्ता पक्ष के वकील ने अदालत को बताया कि आजाद पहले भी वारंट जारी होने के बावजूद लगातार सुनवाई में उपस्थित नहीं हुए।

रिपोर्टों के मुताबिक, शिकायतकर्ता पक्ष ने अदालत से गिरफ्तारी वारंट के साथ-साथ सीआरपीसी की धारा 82 और 83 के तहत कार्रवाई की मांग की थी। इसके बाद अदालत ने गैर-जमानती वारंट जारी करते हुए संपत्ति कुर्की की प्रक्रिया से संबंधित आदेश दिए।

क्या है 2018 का मामला?

यह मामला साहिबाबाद के वृंदावन गार्डन में आयोजित एक शादी समारोह से जुड़ा है। शिकायतकर्ता धर्मेंद्र कुमार के अनुसार, वर्ष 2018 में शादी समारोह के दौरान चंद्रशेखर आजाद अपने समर्थकों के साथ वहां पहुंचे थे।

धर्मेंद्र कुमार का आरोप है कि उन्होंने आजाद के साथ मौजूद हथियारों को लेकर सवाल किया था। इसके बाद उनके साथ कथित तौर पर गाली-गलौज और मारपीट की गई तथा धमकी भी दी गई। इस मामले में चंद्रशेखर आजाद समेत अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था।

मई 2025 में भी कोर्ट पहुंचे थे आजाद

इस मामले में चंद्रशेखर आजाद मई 2025 में गाजियाबाद की विशेष MP-MLA अदालत में पेश हुए थे। उस समय उन्होंने अपने खिलाफ जारी वारंट को वापस लेने की मांग की थी। इसके बाद मामले की सुनवाई आगे बढ़ी।

अदालत में अब मामले की आगे की कार्रवाई चल रही है। महत्वपूर्ण बात यह है कि 2018 के मामले में लगाए गए आरोप अभी अंतिम न्यायिक फैसले से सिद्ध नहीं हुए हैं।

क्या है NBW?

गैर-जमानती वारंट (Non-Bailable Warrant) अदालत की ओर से जारी ऐसा आदेश है, जिसके आधार पर पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत के समक्ष पेश कर सकती है। यह सामान्य समन या जमानती वारंट की तुलना में अधिक कड़ा न्यायिक कदम माना जाता है।

 

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