न्यायालय ने दहेज हत्या के आरोपी को सुनाई सश्रम कारावास व अर्थदंड की सजा

सहारनपुर। न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या एडीजे एफटीसी-1 द्वारा दहेज हत्या का अपराध सिद्ध होने पर अभियुक्त को 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 5 हजार रूपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

शासकीय अधिवक्ता सतीश कुमार सैनी ने जानकारी देते हुए बताया कि 23 मई 2000 को वादी शिवकुमार पुत्र सुखवीर निवासी बहादुरपुर थाना सिखेड़ा जनपद मुजफ्फरनगर ने अभियुक्त धीरज पुत्र रतन सिंह निवासी सांवलपुर नवादा थाना कोतवाली देहात द्वारा दहेज की मांग के लिए वादी की पुत्री पूनम का उत्पीडऩ करना व उसकी हत्या करने की सूचना पर थाना कोतवाली देहात में धारा-498ए, 304बी आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था जो न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-एडीजे एफटीसी-1 सहारनपुर में विचाराधीन रहा।

विवेचक व अपर पुलिस महानिदेशक संजय गुंज्याल की सशक्त पैरवी व पत्रावली पर आए साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-एडीजे एफटीसी-1 द्वारा आज अभियुक्त रतन सिंह निवासी सांवलपुर नवादा कोतवाली देहात को दस वर्ष के सश्रम कारावास व पांच हजार रूपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

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