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अभियुक्त को सुनाई आजीवन कारावास व अर्थदंड की सजा

सहारनपुर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-3 द्वारा आत्महत्या के लिए प्रेरित करने के मामले में अभियुक्त को आजीवन कारावास व 50 हजार रूपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

शासकीय अधिवक्ता राजवीर सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि विगत 2 मार्च 2018 को वादी/अभियुक्त गोवर्धन उर्फ गोधू पुत्र फूलसिंह निवास गांव मनोहरपुर थाना चिलकाना द्वारा अपनी पत्नी का उत्पीडऩ कर आत्महत्या के लिए प्रेरित करना जिस कारण पत्नी द्वारा जहरीला पदार्थ खा लेना तथा उपचार के दौरान मृत्यु होने की सूचना पर थाना चिलकाना में हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था जो न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-3 में विचाराधीन रहा। विवेचक गजेंद्र सिंह व पैरोकार महेश की सशक्त पैरवी व पत्रावली पर आए साक्ष्यो के आधार पर न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-3 द्वारा आज अभियुक्त गोवर्धन उर्फ गोधू को धारा-302 आईपीसी में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास व 50 हजार रूपए के अर्थदंड से दंडित किया है तथा धारा-195 आईपीसी में दोषमुक्त किया है।

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