सुप्रीम कोर्ट ने देशभर में बुलडोजर एक्शन पर लगाई रोक, कुछ मामलों में कार्रवाई की छूट
नई दिल्ली: मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए पूरे देश में बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगा दी है। उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में बुलडोजर द्वारा की जा रही कार्रवाई के खिलाफ जमीयत उलेमा ए हिंद द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस के वी विश्वनाथन की बेंच ने यह निर्देश दिया।
देशभर में तोड़फोड़ पर रोक
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगले आदेश तक देशभर में तोड़फोड़ और बुलडोजर का उपयोग रोका जाएगा। हालांकि, अदालत ने कुछ विशेष मामलों में कार्रवाई की छूट दी है। यह आदेश पब्लिक रोड, गलियों, जलाशयों, फुटपाथों, और रेलवे लाइनों जैसे सार्वजनिक संपत्तियों पर किए गए अवैध कब्जों पर लागू नहीं होगा।
बुलडोजर न्याय का महिमामंडन अस्वीकार्य
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी स्पष्ट किया कि देश में बुलडोजर न्याय का महिमामंडन या इसे एक दिखावे के तौर पर इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने बुलडोजर का उपयोग करते समय कानून और प्रक्रियाओं का सख्ती से पालन करने की बात कही।