पांच अभियुक्तों को सुनाई सश्रम आजीवन कारावास व अर्थदंड की सजा

सहारनपुर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश देवबंद द्वारा वादी के घर में घुसकर लाठी-डंडों से हमला कर वादी के पुत्र को घायल करने व इलाज के दौरान उसकी मौत होने के मामले में पत्रावली पर आए साक्ष्यों के आधार पर पांच अभियुक्तों को दोषी पाते हुए आजीवन सश्रम कारावास व 62 हजार रूपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

शासकीय अधिवक्ता देवीदयाल शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि 24 जून 2018 को वादी मौहम्मद आकिम पुत्र नाजिर हसन निवासी फुलास अकबरपुर थाना देवबंद द्वारा साजिद पुत्र आबुल, सादाब पुत्र अब्दुल रऊफ, गुलफाम पुत्र अब्दुल हमीद, अब्दुल रऊफ पुत्र अबुल हसन, साबिर पुत्र आबुल निवासीगण फुलास अकबरपुर थाना देवबंद द्वारा एक राय होकर लाठी-डंडे व तमंचों से लैस होकर वादी के घर में घुसकर वादी व वादी के परिवार पर जान से मारने की नीयत से फायर करना जिसमें वादी के पुत्र हमीन का घायल होना और इलाज के दौरान मौत हो जाने पर देवबंद कोतवाली में धारा-148, 452, 302, 149, 504, 506 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था जो न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश देवबंद में विचाराधीन रहा।

विवेचक निरीक्षक उमेश रोरिया द्वारा की गई सशक्त पैरवी के चलते न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश देवबंद द्वारा आज अभियुक्तों साजिद पुत्र आबुल, सादाब पुत्र अब्दुल रऊफ, गुलफाम पुत्र अब्दुल हमीद, अब्दुल रऊफ पुत्र अबुल हसन व साबिर पुत्र आबुल को धरा-148, 452, 302, 149, 504, 506 में आईपीसी में दोषी पाते हुए आजीवन सश्रम कारावास तथा 62 हजार रूपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

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