लॉकडाउन 4.0 में छूट : यहां पढ़िए- पश्चिमी यूपी के जिलों में क्या खुलेगा क्या रहेगा बंद

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लॉकडाउन 4.0 के लिए दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए। 

मेरठ शहर में अब एक बाजार को एक दिन खोला जाएगा। मवाना और सरधना में प्रयोग सफल होने के बाद शहरी क्षेत्र में यह नीति लागू होने जा रही है। जिला प्रशासन ने इसका खाका तैयार कर सूची शासन को भेज दी है। शासन से मंजूरी मिलने पर इसे जल्द ही लागू कर दिया जाएगा। हालांकि हॉटस्पॉट एरिया में इसकी छूट नहीं होगी।

इस तरह खुलेंगे बाजार
जानकारी के अनुसार जिला प्रशासन ने हफ्ते में एक बाजार के लिए एक दिन निश्चिम किया है। हालांकि उद्योगों के संचालन को लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं हुई हैं। बाजार की योजना के अंतर्गत शहर भर में कपड़ा और रेडीमेड गारमेंट्स की दुकानें एक दिन तो दूसरे दिन ज्वैलरी शॉप खोली जाएंगी। इसी तरह स्वीट्स शॉप, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्टेशनरी, बुक्स, स्पेयर पार्ट्स, किराना और अन्य सामानों की दुकानें हफ्ते में एक दिन खुलेंगी।
बिजनौर में जरूरी सामान की दुकानें खुलेंगी, पर सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी

बिजनौर में ऐसा रहा लॉकडाउन 4 का दूसरा दिन – फोटो : अमर उजाला
बिजनौर में लॉकडाउन-4 शुरू होने के साथ प्रदेश सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन को लेकर जिला प्रशासन ने व्यापारियों के साथ बैठक की। इसके बाद जिले में बाजारों के खुलने और बंद रहने के बारे में दिशा निर्देश जारी किए गए।

ये खुलेंगे
गांवों में सभी तरह की दुकानें, सराफा बाजार, मिठाई की दुकान, मोबाइल शॉप, किताबों की दुकान, बिजली के सामान की दुकान, किराना दुकान, कृषि यंत्र, खाद-बीज, मेडिकल स्टोर, शराब की दुकान।

ये नहीं खुलेंगी
साप्ताहिक बाजार, सिनेमाहॉल, होटल, रेस्टोरेंट, स्कूल, कॉलेज, शॉपिंग मॉल, प्राइवेट बस व टैंपू, सैलून, ब्यूटी पार्लर।
रेड जोन में जिला, कोई अतिरिक्त छूट नहीं

छूट मिली तो मुजफ्फरनगर में खुली दुकानें – फोटो : अमर उजाला
मुजफ्फरनगर जिले के रेड जोन में रहने के कारण लॉकडाउन-4 में छूट मिलने की उम्मीदें धूमिल हो गई हैं। प्रशासन ने फिलहाल किसी भी अन्य छूट की घोषणा नहीं की है। केंद्र और प्रदेश सरकार की गाइडलाइन का अफसर अध्ययन कर रहे हैं।

सुबह छह से नौ बजे ये दुकानें खुलेगी
किराना की दुकानें, दूध की डेयरी, फल और सब्जी की दुकानें, स्टेशनरी की दुकानें, प्रेस करने वालों को छूट, मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान, इलेक्ट्रिक की दुकानें, स्पेयर पार्ट्स की दुकानें, कृषि मशीनरी स्टोर्स, टेलर्स।

सुबह सात से शाम चार बजे तक
खाद और बीज की दुकानें, मेडिकल स्टोर की दुकानें, सर्विस सेंटर, मैकेनिक की दुकानें, टायर पंक्चर की दुकानें, सीमेंट रोडी, टाइल्स की दुकानें, पेंट्स की दुकानें, ऑप्टिकल्स की दुकानें, डेंटिस्ट की दुकानें।

अन्य जो खुल रहे
जनसुविधा केंद्र , पेट्रोल पंप, नर्सिंग होम, दवा की थोक दुकानें, ट्रांसपोर्ट की दुकानें, शराब की दुकानें।

इन पर जारी रहेगा प्रतिबंध
कपड़े की दुकानें, रेडीमेड गारमेंट्स, सराफ की दुकानें, जूते-चप्पल की दुकानें, होटल-रेस्टोरेंट, बैंक्वेट हॉल, मॉल, शोरूम, सिनेमाघर, मिठाई की दुकानें, हैंडलूम, फर्नीचर की दुकानें, चाट-पकौड़ी, जूस, चाय की दुकानें, फोटो स्टूडियो, सैलून, ब्यूटी पॉर्लर, जनरल स्टोर, फोटो स्टेट की दुकानें।
जिले में 12 में से छह हॉटस्पॉट खत्म, दो जगह राहत

सहारनपुर में खुलीं दुकानें – फोटो : अमर उजाला
सहारनपुर में लॉकडान-4 में रोस्टर के हिसाब से ही चिह्नित दुकानें खोली जाएंगी। जिसको लेकर प्रशासन केंद्र और प्रदेश सरकार की गाइडलाइन पर अभी मंथन कर रहा है। इसके अलावा जिले में 12 में से छह हॉटस्पॉट खत्म किए गए हैं।

जिलाधिकारी अखिलेश सिंह ने देर शाम को पत्रकार वार्ता में बताया कि मंगलवार को हॉटस्पॉट एरिया रामपुर मनिहारान, कोतवाली देहात क्षेत्र का हबीबगढ़, थाना कुतुबशेर क्षेत्र का मोहल्ला मछियारन, वन गुर्जर क्षेत्र में दाबनी पोल, दानिश कॉलोनी, हरौड़ा मुस्तकमपुर हॉटस्पॉट खत्म कर दिया गया है। अब सिर्फ छह हॉटस्पॉट एरिया रह गए हैं।

ये मिली राहत
रोज की तरह छूट वैसे ही रहेगी। समय में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

रेस्टोरेंट खुलेंगे, सिर्फ होम डिलीवरी कर सकेंगे।
– मिठाई की दुकानें खुलेंगी, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा।
– रेस्टोरेंट, होटल पर फाइनल निर्णय के लिए बुधवार को होगा मंथन।
– रायवाला कपड़ा मार्केट के व्यापारी केवल दुकान से माल की सप्लाई कर सकेंगे।
– स्थानीय प्रशासन और पुलिस माल निकालने की अवधि तय करेंगे। व्यापारी का सहयोग करेंगे।
– यहां से सिर्फ व्यापारी अपने गोदाम से माल निकाल सकेंगे, लेकिन ग्राहक को वहां पर बेच नहीं पाएंगे।
– पहले की तरह आवश्यक सेवाएं जारी रहेंगी। सुबह सात से 12 बजे तक दी जाने वाली छूट में भी समय बढ़ाने पर विचार।
– औद्योगिक इकाइयां चलेंगी, लेकिन यहां पर काम करने वाले कर्मचारियों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा।
– उद्योग स्वामियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके यहां कोई भी कर्मचारी हॉटस्पॉट एरिया का ना हो।
– लापरवाही बरतने पर उद्योगपतियों पर कार्रवाई की जाएगी।
– देवबंद और गंगोह हॉटस्पॉट एरिया में बैंक खोलने लेकर भी मंथन चल रहा है। दोनों हॉटस्पॉट एरिया में बुधवार की शाम तक राहत दी जाएगी।
– हॉटस्पॉट एरिया में पहले की तरह खाद्य सहित जरूरी सामग्री होम डिलीवरी जारी रहेगी।
– हॉटस्पॉट से बाहर उद्योगों का संचालन हो सकेगा।
– हॉटस्पॉट क्षेत्र के बारे में संबंधित उद्योग थाने से सूची ले सकेंगे।

यह छूट देने पर चल रहा मंथन
इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानें खोले जाने।
– सैलून के लिए छूट देने।
– जिले में कुछ निजी अस्पताल खोलने।
– पुस्तकों की दुकानों को खोलने की छूट देने।
– रोटेशन के तहत बाजार खोलने पर।
शहर में दुकानें सब खुलेंगी, पर समय नहीं बढे़गा

शामली में फल खरीदती महिला – फोटो : अमर उजाला
शामली में लोगों को उम्मीद थी कि लॉकडाउन-4 में कई राहत मिलेंगी। दुकानें भी शाम तक खुलेंगी। दिन भर घूमना होगा, लेकिन जिले में बढ़ते कोरोना मरीजों की संख्या देख प्रशासन ने ज्यादा राहत नहीं दी।

सप्ताह में रोजाना खुलने वाली दुकानें (सोमवार से शनिवार)
– दूध की दुकान, मेडिकल स्टोर, किराना स्टोर, फल, सब्जी, हलवाई ,बेकरी, कृषि यंत्र, टायर पंचर आदि की दुकानें।

सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को ये दुकानें खुलेंगी (सप्ताह में तीन दिन)
रेडीमेड गारमेंट, वस्त्र, साड़ी शोरूम, जूते चप्पल, बुक स्टेशनरी, ज्वेलरी शॉप, टेलरिंग, कॉस्मेटिक जनरल स्टोर, बर्तन की दुकानें, बैग, अटैची की दुकानें।

मंगलवार, बृहस्पतिवार ओर शनिवार को खुलने वाली दुकानें (सप्ताह में तीन दिन)
मोबाइल शॉप, हार्डवेयर, पेंट कलर की दुकान, सेनेटरी, लोहे की दुकान, इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल्स, ऑटो गैरज, प्रिंटिंग प्रेस, फ्लेक्स प्रिंटिंग, चश्मे की दुकान, फर्नीचर, ऑटोपार्टस की दुकानें।

सुबह सात बजे तक लगेगी सब्जी मंडी
थोक सब्जी मंडी केवल सुबह सात बजे तक ही लगेगी। मंडी से केवल रिटेलर दुकानदार ही सब्जी ले सकेंगे आम ग्राहक नहीं जाएंगे। आम ग्राहक फुटकर दुकानों से सुबह सात से 12 बजे तक सब्जी खरीद सकते हैं।

ये नहीं खुलेंगे, पूरी तरह प्रतिबंध
स्कूल कॉलेज, कोचिंग सेंटर, सिनेमाहॉल, जिम, स्वीमिंग पूल, बार, एसेंबली हॉल बंद रहेंगे। धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, सामाजिक, खेलकूद, मनोरंजक, सांस्कृतिक कार्यक्रम गतिविधियां, जुलूस, जलसे आदि नहीं होंगे।

सोशल डिस्टेसिंग, हैंड सैनिटाइजेशन का नियम लागू होगा
दुकानों और प्रतिष्ठानों पर सोशल डिस्टेसिंग का पालन करना होगा। दुकानदार, ग्राहक सबको मास्क लगाना अनिवार्य होगा और दुकानों के बाहर गोले बनाकर निर्धारित दूरी पर खड़े होंगे। दुकान पर हैंड सैनिटाइजर की व्यवस्था भी होनी चाहिए।

शहर के चार हॉटस्पॉट क्षेत्रों में सब बंद रहेगा
शहर के अंदर मोहल्ला कलंदरशाह, पंसारियान, मोहल्ला बडीआल और सलेक विहार कालोनी में सभी दुकानें बंद होंगी। यहां पर केवल सफाई, चिकित्सा और डोर स्टेप डिलीवरी के कार्य की ही अनुमति होगी।
आज से मिलेगी राहत, एहतियात सबकी जिम्मेदारी

बागपत में लॉकडाउन-4 में लोगों को आखिरकार राहत मिलेगी। बागपत, बड़ौत और खेकड़ा के दुकानदारों के लिए रोस्टर तैयार किया जा रहा है। डीएम शकुंतला गौतम ने कहा कि शासन के निर्देश पर जिले में कई तरह की छूट दी गई हैं, जिनसे निश्चित तौर पर लोगों को लाभ होगा। वहीं सभी जोन में 65 साल से अधिक उम्र के बुजुर्ग, बीमार या दस साल से कम आयु के बच्चे घरों के अंदर ही रहेंगे। शाम सात बजे से सुबह सात बजे तक किसी भी व्यक्ति, वाहन का आवागमन नहीं होगा। धारा-144 लागू रहेगी। कड़ाई से पालन होगा।

सार्वजनिक स्थल
– सार्वजनिक स्थानों पर फेसकवर/मॉस्क अनिवार्य।
– सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य।
– पांच से अधिक व्यक्ति एकत्र नहीं हो सकेंगे।
– अनुमति से विवाह, 20 से अधिक व्यक्ति नहीं होंगे।
– अंतिम संस्कार में 20 व्यक्तियों की ही सीमा।
– सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर दर्ज होगा मुकदमा।

कार्य स्थल के नियम
– भोजनावकाश में एक साथ नहीं बैठेंगे कर्मचारी।
– प्रवेश/निकास द्वार पर थर्मल स्कैनिंग, हैंडवॉश और सैनिटाइजर की सुविधा।
– कार्यस्थल के दरवाजे/हैंडल को सैनिटाइज किया जाएगा।
– आरोग्य सेतु एप की सौ प्रतिशत कवरेज अनिवार्य होगी।
– कार्यस्थल पर कोविड अस्पताल की सूची चस्पा की जाएगी।

इन पर पूरी तरह रोक
– शिक्षण संस्थाएं नहीं खुलेंगी, सिर्फ ऑनलाइन शिक्षण की अनुमति।
– सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, तरणताल, मनोरंजन पार्क बंद रहेंगे।
– धार्मिक स्थल पूरी तरह बंद रहेंगे।

इनकी रहेगी अनुमति
– कंटेनमेंट जोन से बाहर औद्योगिक इकाइयां चलाने की अनुमति रहेगी।
– प्रशासन की अनुमति से जो दुकानें खुलेंगी, उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा।
– ग्राहक ने यदि मास्क नहीं पहना है तो सामान नहीं दिया जाएगा।
– ग्रामीण क्षेत्र एवं पालिका क्षेत्र में कंटेनमेंट जोन से बाहर सभी दुकानें खुल सकेंगी।
– प्रिंटिंग प्रेस और ड्राईक्लीनर्स को अनुमति रहेगी।

इस तरह खुलेंगी सब्जी मंडी
सब्जी मंडी सुबह चार से सात बजे तक खुलेंगी। रिटेल वितरण सुबह छह से नौ बजे तक होगा। फल सब्जी मंडी सुबह आठ से शाम छह बजे तक खुली रहेंगी। ये खुले स्थानों पर स्थानांतरित की जाएंगी। शहरी क्षेत्र में कोई भी साप्ताहिक मंडी नहीं लगेगी, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में अनुमति होगी।

खुलेंगे रेस्टोरेंट और मिठाई की दुकान
रेस्टोरेंट में केवल होम डिलीवरी की व्यवस्था रहेगी। मिठाई की दुकानें खोलने की अनुमति दी जाएगी। दुकानों पर ग्राहकों को नहीं बैठाया जाएगा, सिर्फ बिक्री की जाएगी।

 

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