नवाब मलिक को राहत नहीं, ED की स्पेशल PMLA कोर्ट ने जमानत याचिका ठुकराई
महाराष्ट्र सरकार में मंत्री रह चुके एनसीपी नेता नवाब मलिक को राहत नहीं मिली है. मुंबई सेशंस कोर्ट के ED के स्पेशल PMLA कोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी ठुकरा दी है.
New Delhi : महाराष्ट्र सरकार में पूर्व मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक को जमानत नहीं मिली. मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में मुंबई सेशंस कोर्ट के ईडी के स्पेशल पीएमएलए कोर्ट ने मलिक की जमानत याचिका ठुकराई है. आज (30 नवंबर, बुधवार) साढ़े तीन बजे कोर्ट ने यह फैसला सुनाया. नवाब मलिक ने स्वास्थ्य कारणों से जमानत के लिए याचिका दायर की थी. वे फिलहाल अस्पताल में भर्ती हैं और अपना इलाज करवा रहे हैं. कोर्ट ने उनकी इस अपील को खारिज कर दी. यानी नवाब मलिक को आगे मुंबई के आर्थर रोड जेल में ही समय गुजारना होगा.
अब नवाब मलिक इस फैसले के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख कर सकते हैं. फरवरी महीने में ईडी ने उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के केस में अरेस्ट किया था. उन पर आरोप है कि उन्होंने औने-पौने दाम में करोड़ों की जमीन मुंबई के कुर्ला इलाके के गोवावाला कंपाउंड में खरीदी है. जमीन का सौदा अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर के गुर्गे और मुंबई बम ब्लास्ट के आरोपी से किया गया था. जोर जबर्दस्ती कर के जमीन की मालकिन से पॉवर ऑफ अटॉर्नी इन दोनों के नाम करवा लिया गया और जमीन का सौदा किया गया. इस सौदे के बाद 55 लाख रुपए हसीना पारकर को पहुंचाए गए. आरोप है कि इन पैसों का इस्तेमाल टेरर फंडिंग के लिए किया गया और इस सौदे के बाद मुंबई में बम ब्लास्ट की घटनाएं हुईं.