कोलकाता कोर्ट नाराज: पूछा क्या आरोपी संजय रॉय को जमानत दे दूं?
कोलकाता डॉक्टर बलात्कार-हत्याकांड: सीबीआई के एक वकील सियालदह अदालत में 50 मिनट देरी से पहुंचे और उन्होंने संजय रॉय की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि इससे इसकी जांच प्रभावित होगी।
कोलकाता डॉक्टर बलात्कार-हत्या मामला: 31 वर्षीय प्रशिक्षु के बलात्कार और हत्या के मुख्य संदिग्ध संजय रॉय की सुनवाई में केंद्रीय जांच ब्यूरो के जांच अधिकारी और वकील के उपस्थित नहीं होने पर सियालदह अदालत ने शुक्रवार को नाराजगी व्यक्त की। रिपोर्ट के अनुसार, सीबीआई वकील कथित तौर पर 50 मिनट की देरी से अदालत पँहुचे और संजय रॉय की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि इससे जांच में बाधा आएगी। अदालत ने स्थिति की गंभीरता और सीबीआई से अधिक त्वरित कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया।
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पामेला गुप्ता जांच अधिकारी की अनुपस्थिति और अभियोजक की देरी से इतनी नाराज थीं कि एक बार उन्होंने पूछा, “क्या मुझे संजय रॉय को जमानत दे देनी चाहिए?” मजिस्ट्रेट ने कहा, “यह सीबीआई के बहुत ही सुस्त रवैये को दर्शाता है। यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है।”
कोलकाता कोर्ट में क्या हुआ?
संजय रॉय की जमानत याचिका पर सियालदह कोर्ट में सुनवाई में सीबीआई वकील ने 50 मिनट की देरी की। रिपोर्ट के मुताबिक, शाम 4:10 बजे जब एक सीबीआई अधिकारी ने बताया कि सरकारी वकील देर से चल रहे हैं, तो पामेला गुप्ता ने कहा, “अगर वकील मौजूद नहीं है, तो संजय रॉय को जमानत दी जानी चाहिए।”
चूँकि देरी जारी रही और वकील दीपक पोरिया अभी तक नहीं आये थे, मजिस्ट्रेट ने सीबीआई अधिकारी को उन्हें बुलाने का निर्देश दिया। “अभी 4:20 बजे हैं। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है,’।
रिपोर्ट में कहा गया है कि खुद को सहायक जांच अधिकारी बताने वाली अधिकारी कॉल करने के लिए अदालत कक्ष से बाहर चली गई और 15 मिनट बाद यह कहते हुए लौटी कि दीपक पोरिया रास्ते में है।
जब पोरिया अंततः शाम 5:00 बजे पहुंचे, तो बचाव पक्ष की वकील कविता सरकार ने सवाल किया कि 23 अगस्त को पिछली सुनवाई में भाग लेने वाले वकील द्वारा सीबीआई का प्रतिनिधित्व क्यों नहीं किया गया। दीपक पोरिया ने जवाब देते हुए कहा कि वह जांच एजेंसी के पूर्णकालिक वकील हैं और उन्होंने विशेष कारण बताए बिना संजय रॉय की जमानत का संक्षिप्त विरोध किया।
सुनवाई के दौरान अदालत ने आरोपी कोलकाता पुलिस के सिविक वालंटियर संजय रॉय की जमानत याचिका खारिज कर दी, आरोपी को 10 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था।
अदालत ने आरोपी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भी भेज दिया। संजय रॉय 20 सितंबर तक सीबीआई की निगरानी में न्यायिक हिरासत में रहेगा।