व्यापारियों को दी जीएसटी से होने वाले लाभों की जानकारी
सहारनपुर। व्यापारी सुरक्षा फोरम के तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम में वाणिज्य कर विभाग के अधिकारियों ने व्यापारियों को जीएसटी से होने वाले लाभ के विषय में जानकारी प्रदान की।
नुमाईश कैम्प स्थित एक सभागार में आयोजित कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए वाणिज्य कर विभाग के डिप्टी कमिश्नर महेश चंद ने कहा कि जीएसटी में पंजीकरण के साथ ही व्यापारी का 10 लाख रूपए का बीमा तुरंत शुरू हो जाता है जिसके लिए उससे कुछ भी चार्ज नहीं लिया जाता। सहायक कमिश्नर उमाशंकर विश्वकर्मा ने कहा कि जीएसटी व्यापारी सम्मान का प्रतीक है। देश व प्रदेश की विकास योजनाओं में जीएसटी के अंतर्गत पंजीकृत व्यापारी की सक्रिय भूमिका है। जीएसटी व्यापारी के लिए उन्नति व अपने व्यापार को बढ़ाने का उपयुक्त माध्यम है। इसके अंतर्गत पंजीकृत व्यापारी देश के किसी भी भाग में माल बेच व खरीद सकता है।
वाणिज्य कर अधिकारी रविंद्र कुमार ने कहा कि जीएसटी कर प्रणाली में समस्त कार्य घर बैठे ही ऑन लाईन सम्पन्न हो जाते हैं। व्यापारी को इधर-उधर भटकना नहीं पड़ता। उन्होंने कहा कि किसी भी राज्य से खरीदे जाने वाले माल पर आईटीसी की निर्बाध सुविधा मिलती है। उन्होंने कहा कि डेढ़ करोड़ रूपए तक वार्षिक कारोबार करने वाले छोटे व मझौले व्यापारी के लिए समाधान योजना है तथा पांच करोड़ रूपए तक की सीमा वाले व्यापारियों के लिए तिमाही रिटर्न की सुविधा है।
व्यापारी सुरक्षा फोरम संस्थान के जिलाध्यक्ष नरेश धीमान ने कहा कि वाणिज्य कर विभाग द्वारा व्यापारियों के साथ मिलकर पंजीकरण का जो अभियान चलाया गया है उससे पंजीकृत व्यापारियों की संख्या में वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि व्यापार मंडल के सभी पदाधिकारी व्यापारियों को पंजीकरण कराने के लिए प्रेरित करेंगे तथा पम्पलेट के माध्यम से व्यापारियों को जीएसटी से होने वाले लाभ के बारे में भी अवगत कराया जाएगा।
बैठक में महानगर अध्यक्ष प्रवीण छाबड़ा, युवा महानगर अध्यक्ष संदेश खुराना, रवि वैश्य, बालमुकुंद माहेश्वरी, संजीव शर्मा, गौरव लूथरा, गौरव कक्कड़, मयंक गुप्ता, रमेश काम्बोज, डी. पी. शर्मा, दीपक जुनेजा, संजीव बाटला, भूषण ठकराल आदि व्यापारी मौजूद रहे।