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सहारनपुर: भाई की हत्या में पिता-पुत्र समेत तीन को आजीवन कारावास, 35-35 हजार का जुर्माना 

सहारनपुर: भाई की हत्या में पिता-पुत्र समेत तीन को आजीवन कारावास, 35-35 हजार का जुर्माना 

सहारनपुर के मंसूरपुर में हत्या के मामले में कोर्ट ने  पिता-पुत्र समेत तीन लोगों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

चिलकाना थानाक्षेत्र के गांव मंसूरपुर निवासी मतलूब की दीवार पर रखे उपले गिरने पर आठ नवंबर 2011 को विवाद हो गया था।

सहायक शासकीय अधिवक्ता मेघराज सिंह चौहान ने बताया कि उसी दिन शाम को मतलूब अपने बेटे बिजाल और अहसान के साथ मस्जिद में नमाज पढ़ने जा रहा था।

रास्ते में मतलूब के भाई महमूद, उसके बेटे सूफियान, अदनान, जीशान, जुबेर और महमूद के साले इस्लाम व इकराम ने हमला कर दिया, जिसमें मतलूब की मौत हो गई।

मतलूब के दूसरे भाई अरशद अली ने चिलकाना थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने महमूद, सूफियान और महमूद के साले इस्लाम के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया।

मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या एक सुरेश चंद भारती की अदालत में हुई। कोर्ट ने साक्ष्यों एवं गवाहों के आधार पर महमूद और उसके बेटे सूफियान व महमूद के साले इस्लाम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने तीनों पर 35 -35 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

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