देवबंदी उलमा बोले- अयोध्या में अधिग्रहीत भूमि से मस्जिद के लिए दी जाए पांच एकड़ जमीन

देवबंदी उलमा बोले- अयोध्या में अधिग्रहीत भूमि से मस्जिद के लिए दी जाए पांच एकड़ जमीन

अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले में मुस्लिम पक्ष को मस्जिद के लिए पांच एकड़ जमीन दिए जाने को लेकर उलमा ने मांग की है कि केंद्र सरकार ने वर्ष 1991 में विवादित स्थल समेत जो 67 एकड़ जमीन अधिग्रहित की थी, उसी में से मस्जिद के लिए पांच एकड़ जमीन दी जाए।

मंगलवार को जमीयत दावतुल मुसलीमीन के संरक्षक व प्रसिद्ध आलिम-ए-दीन मौलाना कारी इसहाक गोरा ने कहा कि अगर कोर्ट के आदेश को मानते हुए सरकार हमें जमीन देना चाहती है तो 67 एकड़ अधिग्रहित जमीन में से ही देनी चाहिए। यदि 14 कोस से बाहर जमीन दी गई तो वह कभी स्वीकार नहीं होगी

उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मनमाफिक पांच एकड़ जमीन चिह्नित होकर मिलेगी तो हम जरूर लेंगे। यदि ऐसा नहीं किया जाता तो मुसलमान मस्जिद बनाने के लिए खुद जमीन खरीद सकते हैं। कहा कि अदालत या सरकार हमारी संवेदनाओं को कुछ हद तक शांत करना चाहती है तो पांच एकड़ जमीन अधिग्रहित इलाके में ही मिलनी चाहिए, क्योंकि कई कब्रिस्तान और दरगाह इसी इलाके में आते हैं।

कारी इसहाक ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पूरे मुल्क में अमनो अमान कायम रहा यह बड़ी खुशी की बात है। इसी तरह सभी नागरिकों से हर तरह की नफरतों की दीवार को गिराकर हिंदुस्तान को मजबूत करने में जुट जाना चाहिए।

 

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