वोटर कार्ड के लिए जरूरी नहीं आधार नंबर, SC में चुनाव आयोग ने कहा

वोटर कार्ड के लिए जरूरी नहीं आधार नंबर, SC में चुनाव आयोग ने कहा

सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने याचिका मतदाता पहचान पत्र पर केविएट फाइल की है. इसमें चुनाव आयोग ने पहचान पत्र बनाने को लेकर जानकारी दी है.

नई दिल्ली:  किसी भी वोटर के लिए वोटर आईडी कार्ड एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है. वोटर आईडी कार्ड बनाने के लिए अब आधार कार्ड जरूरी नहीं होगा. ये जानकारी चुनाव आयोग ने 21 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट को एक याचिका के जवाब में जानकारी दी. सुप्रीम कोर्ट में वोटर आईडी कार्ड बनाने के लिए फॉर्म 6बी में आधार कार्ड की अनिवार्यता को समाप्त करने की याचिका दायर की गई थी. इस केस की सुनवाई तीन जजों की बैंच जिसमें चीफ जस्टिस चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पादरी और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ कर रही थी.

आधार नंबर अनिवार्यता खत्म

सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग की ओर से वरिष्ठ वकील सुकुमार पट और अमित शर्मा ने जानकारी दे दी कि वोटर आईडी के लिए आधार नंबर की अनिवार्यता को खत्म करने को लेकर नोटिफिकेशन जल्द ही जारी किया जाएगा. चुनाव आयोग ने आगे जानकारी दी कि वोटर कार्ड बनाने वाले फॉर्म में भी परिवर्तन किया जाएगा. इस मामले पर चुनाव आयोग ने केविएट फाइल की है. चुनाव आयोग ने जानकारी दी है कि वर्तमान समय में 66 करोड़ 23 लाख वोटर के आधार नंबर वेबसाइट पर मौजूद है जिसे प्रोसेस किया जा रहा है. कोर्ट ने इसके बाद याचिका की सुनवाई खत्म कर दी.

फॉर्म 6B स्पष्टीकरण

ये याचिका तेलंगाना प्रदेश कमेटी के उपाध्यक्ष जी निरंजन की ओर से याचिका फाइल की गई थी. जी निरंजन ने निर्वाचक संशोधन अधिनियम 2022 की धारा 26 में नए वोटर आईडी कार्ड बनाने के लिए मौजूद प्रावधानों पर जानकारी मांगी थी. याचिका के अनुसार वोटर आईडी बनाने के लिए फॉर्म 6 और वोटर की पहचान दर्ज करने के लिए फॉर्म 6बी भरा जाता है. वर्तमान समय में फॉर्म 6बी में आधार नंबर देना अनिवार्य है. इस पर कांग्रेस नेता की ओर से दलील दी गई थी कि वो लोग जो वोटर कार्ड के लिए योग्य हो गए हैं लेकिन उनके पास आधार कार्ड नहीं वो क्या करें. फिलहाल उनका व वोटर कार्ड नहीं बनता है.


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