राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, आय से अधिक संपत्ति मामले में हाई कोर्ट की कार्रवाई पर रोक
नई दिल्ली: कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को आय से अधिक संपत्ति के आरोपों से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चल रही कार्यवाही को फिलहाल आगे बढ़ाने से रोक दिया। साथ ही CBI और ED को निर्देश दिया कि वे इस मामले में हाई कोर्ट के समक्ष फिलहाल कोई रिपोर्ट दाखिल न करें।
CJI सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने जारी किया नोटिस
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की तीन सदस्यीय पीठ ने राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई की। अदालत ने मामले में कर्नाटक निवासी और BJP कार्यकर्ता एस. विग्नेश शिशिर, CBI और ED को नोटिस जारी किया है।
सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट को निर्देश दिया कि वह इस मामले में अगली सुनवाई को शीर्ष अदालत में होने वाली अगली सुनवाई तक टाल दे। यानी फिलहाल हाई कोर्ट में इस मामले की कार्यवाही आगे नहीं बढ़ेगी।
किस मामले में मिली राहत?
यह मामला कर्नाटक के BJP कार्यकर्ता एस. विग्नेश शिशिर की याचिका से जुड़ा है। याचिका में आरोप लगाया गया था कि राहुल गांधी के पास उनकी ज्ञात आय के स्रोतों के मुकाबले अधिक संपत्ति है और इसकी जांच की जानी चाहिए।
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पहले CBI और ED को आरोपों की जांच और सत्यापन करने का निर्देश दिया था। हाई कोर्ट ने एजेंसियों से मामले की प्रगति की जानकारी भी मांगी थी। बाद में अदालत ने CBI की ओर से दाखिल जवाब पर असंतोष जताते हुए जांच की स्थिति स्पष्ट करने के लिए वरिष्ठ अधिकारी से नया हलफनामा दाखिल करने को कहा था।
राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में दी थी चुनौती
राहुल गांधी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेशों को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। उन्होंने मामले को इलाहाबाद हाई कोर्ट से दिल्ली हाई कोर्ट में ट्रांसफर करने के लिए अलग याचिका भी दाखिल की है।
सुप्रीम कोर्ट के सोमवार के अंतरिम निर्देश के बाद अब CBI और ED फिलहाल हाई कोर्ट के समक्ष अपनी रिपोर्ट पेश नहीं कर सकेंगी। मामले की आगे की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होगी।
महत्वपूर्ण: सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश मामले में आरोपों को सही या गलत ठहराने वाला अंतिम फैसला नहीं है। फिलहाल अदालत ने हाई कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगाते हुए राहुल गांधी की चुनौती पर संबंधित पक्षों से जवाब मांगा है।
