जिला न्यायालय में 10ः30 बजे से 2ः30 बजे तक कार्य होगा

  • शनिवार और रविवार को न्यायालय बंद रहेंगी
  • न्यायालय में प्रवेश के लिए अधिवक्ता और वादकारियों का आरटीपीसीआर जांच जरूरी

सहारनपुर [24CN] । माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में कोविड-19 के नियंत्रण के लिए जिला न्यायालय शनिवार और रविवार को बंद रहेंगा। बाकी दिनों में न्यायालय प्रातः 10.30 बजे से 2ः30 बजे तक  खुलेगा। न्यायालय परिसर  में अधिवक्ताओं और वादकारियों को आरटीपीसीआर  जांच के बाद ही प्रवेश किया जायेंगा।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव/सिविल जज(सी0डी0) श्री हृषीकेश पाण्डेय ने आज यहां यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 24 अप्रैल से जिला न्यायालय माननीय उच्च न्यायालय के के आदेशों के क्रम में क्रियाशील रहेगा। जनपद न्यायाधीश या अन्य न्यायालय जिसे रोटेशन के अनुसार नामित न्यायालय। प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय या उनके द्वारा रोटेशन के अनुसारनामित न्यायालय। न्यायालय विषेश  न्यायाधीश एस0सी0एस0टी0एक्ट या जनपद न्यायाधीष द्वारा रोटेशन के अनुसार नामित न्यायालय। न्यायालय विषेश न्यायाधीष पाॅक्सो एक्ट या जनपद न्यायाधीश द्वारा रोटेशन के अनुसार नामित न्यायालय। न्यायालय विशेश न्यायाधीश ई0सी0एक्ट या जनपद न्यायाधीश द्वारा रोटेशन के अनुसार नामित न्यायालय। न्यायालय विशेष न्यायाधीश एन0डी0पी0एस0एक्ट/गैंगस्टर एक्ट या जनपद न्यायाधीश द्वारा रोटेशन के अनुसार नामित न्यायालय। न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या जनपद न्यायाधीश द्वारा रोटेशन के अनुसार नामित न्यायालय। न्यायालय सिविल जज (सी0डि0) या जनपद न्यायाधीश द्वारा रोटेशन के अनुसार नामित न्यायालय और न्यायालय सिविल जज (जू0डि0) या जनपद न्यायाधीश द्वारा रोटेशन के अनुसार नामित न्यायालय।

श्री हृषीकेश पाण्डेय ने बताया कि  जनपद न्यायाधीश श्री अश्विनी कुमार त्रिपाठी के मार्गदर्शन में जिला न्यायालय में 24 अप्रैल से इस प्रकार कार्य सम्पादित होंगे। जमानत, अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्रों पर सुनवाई होगी। तत्काल विविध अपराधिक प्रार्थना पत्रों, तत्काल सिविल इनजंक्शन मामले, अंडर ट्रायल कैदी के संबंध में न्यायिक कार्य अथवा रिमांड दिये जाने और ऐसे सभी मामले की कोई अन्य प्रकृति, जिसे जिला न्यायाधीश, प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, पीठासीन अधिकारी, वाणिज्यिक न्यायालय अथवा भूमि एक्वीजिशन पुनर्वसन और पुनर्वास प्राधिकरण तथा मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण इसे अत्यावश्यक मानते हों कि सुनवाई होगी।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव ने बताया कि जिन प्रकरणों में कार्यवाही नही की जानी है उनमें अग्रिम तिथि की सूची सम्बन्धित न्यायालय के सूचना पटट पर चस्पा कर दी जायेगी। उन्होंने बताया अधिवक्तागण उक्त सूची से तिथि नोट कर सम्बन्धित वादकारियो को सूचित कर सकते है।

उन्होंने  अधिवक्तागण का आह्वान किया कि ऐसे वादकारियो को न्यायालय परिसर में न बुलाये जिनके प्रकरणों में कोई कार्यवाही नहीं होनी है ताकि न्यायालय परिसर में अनावश्यक भीड एकत्रित न हो सकें। उन्होंने कहा कि  अधिक जानकारी के लिए सहारनपुर जिला एवं सत्र न्यायालय की वेबसाईट https://districts.ecourts.gov.in/Saharanpur  ईमेल आईडी  dcsahapplication@gmail.com तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सहारनपुर के हेल्पलाइन नं0 0132-2711441 से सम्पर्क स्थापित कर सकते है।