मोरगंज में रोस्टर वाइज खुलेगी थोक व्यापारियों की दुकाने : जिलाधिकारी
सहारनपुर: जिलाधिकारी अखिलेश सिंह ने कहा है कि कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम के दृष्टिगत जनपद में लाक डाउन घोषित है तथा धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता प्रभावी है। संक्रमण को रोकने के लिए लोंगो के बीच उचित सामाजिक दूरी बनाये रखने के उददेश्य से मोरगंज बाजार में स्थित थोक व्यापारियों की दुकानों को आवश्यकतानुसार जिन्सवार क्लस्टर बनाकर रोस्टर के अनुसार खोला जायेगा। बाजार से किसी भी फुटकर विक्रेता/जनसामान्य के साथ ओवर द काउन्टर व्यापार नही किया जायेगा, मात्र दूरभाष पर आर्डर प्राप्त कर सामान की आपूर्ति चिन्हित फुटकर विक्रेताओं को की जा सकेगी। क्षेत्र के थोक विक्रेताओं को पूर्व में निर्गत किये गये पास भी निरस्त कर दिए गए है।
श्री सिंह ने कहा कि उक्तानुसार व्यवस्था सुनिश्चित कराये जाने हेतु क्षेत्रीय विपणन अधिकारी, सहारनपुर सदर को निर्देशित किया जाता है कि अन्य सम्बन्धित विभागों के साथ आवश्यक समन्वय स्थापित कर कडाई के साथ उक्त का अनुपालन सुनिश्चित करायें एवं उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध महामारी अधिनियम व आपदा प्रबन्धन अधिनियम की सुसंगत धाराओं में नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही अमल में लायी जाये।