वोटर लिस्ट से हटा आजम का नाम तो तिलमलाए सपाई, बोले- विक्रम सैनी का क्यों नहीं हट रहा?

वोटर लिस्ट से हटा आजम का नाम तो तिलमलाए सपाई, बोले- विक्रम सैनी का क्यों नहीं हट रहा?

मुजफ्फरनगर जिलाधिकारी चंद्र भूषण सिंह सिंह ने कहा कि हालांकि उन्हें विक्रम सैनी का नाम मतदाता सूची से हटाने का पत्र मिला है, लेकिन वह इस पर फैसला नहीं कर पाएंगे.

New Delhi : उत्तर प्रदेश में दो विधानसभा और एक लोकसभा सीट पर उपचुनाव होना है. एक विधानसभा और एक लोकसभा सीट पर जहां समाजवादी पार्टी का कब्जा था तो वहीं एक विधानसभा सीट पर बीजेपी का कब्जा था. मैनपुरी लोकसभा सीट पर जहां समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद उपचुनाव हो रहा तो वहीं रामपुर जिले की शहर विधानसभा सीट और मुज्जफरनगर जिले की खतौली विधानसभा सीट पर सपा विधायक आजम खान और बीजेपी विधायक विक्रम सैनी की विधानसभा सदस्यता खत्म होने के बाद उपचुनाव हो रहा है.

वहीं अब अयोग्य ठहराए गए विधायक आजम खान का नाम रामपुर में मतदाता सूची से हटा दिया गया है. इसको लेकर समाजवादी पार्टी बीजेपी पर हमलावर है. समाजवादी पार्टी ने कहा कि जब उनके वरिष्ठ नेता का नाम मतदाता सूची से हटा दिया गया है तो बीजेपी विधायक विक्रम सैनी का नाम भी मतदाता सूची से हटा दिया जाना चाहिए. वह भी दंगे के मामले में दोषी करार दिए गए हैं और कोर्ट से उनको सजा मिली है.

सपा ने DM को पत्र लिखकर की कार्रवाई की मांग

समाजवादी पार्टी के नेता शमशेर सिंह ने मुजफ्फरनगर के जिलाधिकारी चंद्र भूषण सिंह को पत्र लिखकर कहा कि आरपी अधिनियम के प्रावधानों के तहत विक्रम सैनी का नाम मतदाता सूची से हटाया जाए. आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि विक्रम सैनी को दो साल कैद की सजा सुनाई गई थी. वह विधानसभा के सदस्य थे. उनकी सदस्यता भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के नियमों के तहत समाप्त कर दी गई थी. आरपी अधिनियम की धारा 16 के तहत दोषी व्यक्ति को चुनाव में मतदान नहीं करने देने के प्रावधान है. मैं आपसे विक्रम सैनी के नाम को हटाने का अनुरोध करता हूं.

वहीं इसको लेकर जिलाधिकारी चंद्र भूषण सिंह सिंह ने कहा कि हालांकि उन्हें विक्रम सैनी का नाम मतदाता सूची से हटाने का पत्र मिला है, लेकिन वह इस पर फैसला नहीं कर पाएंगे. जिलाधिकारी ने कहा कि हमारे स्तर से कोई कार्रवाई नहीं की जानी है. इस पर फैसला भारत निर्वाचन आयोग के स्तर से लिया जाएगा. रामपुर में भी चुनाव आयोग के निर्देश के बाद कार्रवाई की गई.

चुनाव आयोग लेगा फैसला

वहीं उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी चंद्र शेखर ने भी सहमति व्यक्त की. उन्होंने कहा कि विक्रम सैनी का नाम मतदाता सूची से हटाने के संबंध में फैसला चुनाव आयोग द्वारा लिया जाएगा. कुछ खास धाराएं ऐसी हैं, जिनके तहत अगर किसी व्यक्ति को दोषी पाया जाता है तो उसका नाम मतदाता सूची से हटा दिया जाता है. अतिरिक्त सीईओ ने कहा कि दो साल से अधिक के लिए दोषी ठहराए गए प्रत्येक व्यक्ति का नाम मतदाता सूची से नहीं हटाया जाता है.

BJP नेता आकाश सक्सेना ने की थी शिकायत

बता दें कि रामपुर शहर उपचुनाव के बीजेपी उम्मीदवार आकाश सक्सेना की शिकायत पर रामपुर जिला प्रशासन ने गुरुवार को आजम खान का नाम मतदाता सूची से हटा दिया था. आकाश सक्सेना ने तर्क दिया था कि नफरत फैलाने वाले भाषण मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद अयोग्य ठहराए गए आजम खान को मतदान करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए. इस पर रामपुर सदर एसडीएम निरंकार सिंह ने कहा कि आजम खान के खिलाफ चुनाव आयोग के किसी निर्देश के बिना कार्रवाई की गई थी.


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