दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग की योजनाओं का किया जाए अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार
- आवेदन को ऑनलाईन अधीनस्थों के माध्यम से किया जाए ताकि दिव्यांगजनों को न आने पाए कोई दिक्कत
सहारनपुर [24CN]। शासन के निर्देशों के अनुपालन में जिलाधिकारी श्री अखिलेश सिंह ने निर्देश दिए कि दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग की महत्वपूर्ण योजनाओं का अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार किया जाए एवं दिव्यांगजनों को विभाग द्वारा संचालित सभी योजनाओं को विस्तृत रूप से बताया जाए। उन्होने संबंधित सभी को निर्देश दिए कि दिव्यागजनों के हितार्थ संचालित योजनाओं से आच्छादित कराये जाने हेतु सभी अपने क्षेत्र के पात्र दिव्यांगजनों के आवेदन पत्र अधीनस्थ कर्मचारियों के माध्यम से ऑनलाइन कराते हुये हार्डकॉपी एक सप्ताह के अन्दर जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी के कार्यालय मे जमा कराना सुनिश्चित करें।
जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि जनपद मंे दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग की योजना दिव्यांग पेंशन (भरण-पोषण अनुदान), दिव्यांगजन शादी पुरस्कार योजना, इसके अन्तर्गत पात्रता में दम्पत्ति की आयु महिला 18 वर्ष एवं पुरूष 21 वर्ष से कम न हो, तथा दम्पत्ति की आयु 45 वर्ष से अधिक न हो तथा योजना मे दम्पत्ति आयकर की श्रेणी मे नहीं आता हो, दम्पत्ति की शादी 01 अपै्रल 2019 से पूर्व नहीं हुयी हो। कृत्रिम अंग अथवा सहायक उपकरण एवं बनावटी अंग जैसे-ट्राईसाइकिल, व्हील चेयर, बैशाखी, ब्लाइण्ड छडी, वॉकिंग स्टिक, श्रवण सहायक यंत्र एवं बनावटी अंग, जैसे बनावटी हाथ-पैर लगवाना, कैलीपर जूता आदि, यू0डी0आई0डी0 कार्ड या दिव्यांगजनों का विशिष्ट दिव्यांग पहचान पत्र, बैटरी चालित तिपहिया मोटराइज्ड ट्राईसाइकिकल योजना, दुकान संचालन अथवा निर्माण योजना हेतु 10,000 रूपये जिसके तहत 2500 रूपये का अनुदान तथा 7500 रूपये का ऋण प्राप्त होगा, दुकान निर्माण हेतु 20,000 रूपये जिसके तहत 5000 रूपये का अनुदान एवं 15000 रूपये का चार प्रतिशत वार्षिक ब्याज पर ऋण दिया जायेगा।
उन्होने जनपद के समस्त खण्ड विकास अधिकारी, अधिशासी अधिकारी (नगर पालिका/नगर पंचायत), तहसीलदार, उपजिलाधिकारी को निर्देशित किया कि उपरोक्तानुसार योजनाओं से पात्र दिव्यांगजनों को लाभान्वित कराये जाने हेतु कडाई से अनुपालन किया जाना सुनिश्चित करें। ताकि सरकार द्वारा चलायी जा रही दिव्यांगजनों के हितार्थ योजनाओं का लाभ दिव्यांगजनों को मिल सके।