शिवलिंग पूजा पर फिर मिली तारीख, अब इस दिन आ सकता है फैसला
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New Delhi : वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में मिले कथित शिवलिंग की पूजा के मामले में बड़ा फैसला टल गया है. अब कोर्ट ने इस मामले के फैसले के लिए अगली तारीख मुकर्रर कर दी है. कोर्ट 14 नवंबर को इस केस पर अपना फैसला सुना सकती है. वाराणसी की कोर्ट इस बात पर फैसला सुनाएगी कि शिवलिंग की पूजा की अनुमति दी जाए या नहीं. इससे पहले, कोर्ट ने कार्बन डेटिंग की मांग को ये कहते हुए खारिज कर दिया था कि कार्बन डेटिंग करना सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन होगा.
बता दें कि वाराणसी सिविल सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट तीन याचिकाओं पर फैसला सुनाने वाली थी, जिसे 14 नवंबर तक के लिए टाल दिया गया है. इन याचिकाओं में स्वयंभू ज्योतिर्लिंग भगवान विश्वेश्वर की पूजा तुरंत शुरू करने, समूचे ज्ञानवापी परिसर को हिंदुओं को सौंपने और मुस्लिमों की एंट्री ज्ञानवापी में बैन करना शामिल है.
मुस्लिमों की एंट्री पर कोई रोक नहीं
इन तीनों याचिकाओं पर फैसले को लेकर सभी की निगाहें वाराणसी कोर्ट पर हैं. बता दें कि मौजूदा समय में ज्ञानवापी में मुस्लिमों की एंट्री पर कोई रोक नहीं है और वो नियमित तौर पर होने वाली नमाज में शामिल होने ज्ञानवापी परिसर में जाते हैं.
कार्बन डेटिंग की मांग हो चुकी है खारिज
इसी मामले में एक अन्य याचिका शिवलिंग की कार्बन डेटिंग कराने की मांग को लेकर थी, जिसे कोर्ट खारिज कर चुकी है. हालांकि कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का हवाला देते हुए कार्बन डेटिंग की मांग को खारिज किया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कथित शिवलिंग को सुरक्षित रखने का आदेश दिया था. वाराणसी की कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि अगर कार्बन डेटिंग के समय शिवलिंग को कोई नुकसान पहुंचा, तो ये सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना होगी. हालांकि मुस्लिम पक्ष ने कथित शिवलिंग को फौव्वारा बताया है.
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