दूरसंचार कंपनियों को 14 फरवरी रात 12 बजे से पहले बकाया चुकाने के आदेश, अमल का इंतजार
सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद दूरसंचार विभाग (DoT) ने भी दूरसंचार कंपनियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। डीओटी ने शुक्रवार को भारती एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया जैसी कंपनियों को कहा है कि आज रात 11.59 बजे तक एजीआर की बकाया रकम का भुगतान करे।
उत्तर प्रदेश (पश्चिम) दूरसंचार सर्किल ने शुक्रवार को सभी दूरसंचार कंपनियों को नोटिस जारी कर शुक्रवार को 11.59 बजे तक बकाए का भुगतान करने को कहा। आदेश में कहा गया है, ‘आपको लाइसेंस शुल्क और स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क के एवज में बकाया राशि का भुगतान 14.02.2020 को रात 11.59 से पहले करने का निर्देश दिया जाता है।’ हालांकि रात 12 बजे से पहले कोई रकम चुकाई गई या नहीं इस जानकारी के आने का अभी इंतजार है।
इसके साथ ही अभी यह भी स्पष्ट नहीं है कि बकाया राशि में से कितने का भुगतान आधी रात तक करने को कहा गया है। सभी 15 यूनिट पर लाइसेंस शुल्क के रूप में 92,642 करोड़ रुपये और स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क के रूप में 55,054 करोड़ रुपये बकाया हैं। कुल मिलाकर इन कंपनियों के ऊपर केंद्र सरकार के 1.47 लाख करोड़ रुपये बकाया हैं।
सर्वोच्च अदालत के आदेश के बाद अचानक से डीओटी ने यह आदेश दिया है। इससे पहले समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) वसूली के मामले में कंपनियों के खिलाफ सरकार द्वारा कार्रवाई नहीं करने की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनियों को 17 मार्च तक बकाया जमा करने का आदेश भी दिया है। उच्चतम न्यायालय ने दूरसंचार विभाग के डेस्क अधिकारी के आदेश पर अफसोस जताया। आदेश में एजीआर मामले में दिए गए फैसले के अनुपालन पर रोक लगाई गई थी। बकाया रकम चुकाने का आदेश सर्किल के संचार लेखा नियंत्रक ने जारी किए हैं।
किस पर कितना बकाया :
भारतीय एयरटेल पर देनदारी करीब 35,586 करोड़ रुपये है। इसमें लाइसेंस शुल्क और स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क शामिल हैं। बाकी बकाया बीएसएनएल/एमटीएनएल और कुछ बंद या दिवालिया हो चुकीं दूरसंचार कंपनियों पर है।