नोएडा। समाजवादी पार्टी (सपा) के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य (Swami Prasad Maurya) ने गौतमबुद्ध नगर के पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह (Police Commissioner Alok Singh) को 11,50,50,000 (11 करोड़ 50 लाख 50 हजार) रुपये का मानहानि का नोटिस (Defamation Notice) भेजा है। पूर्व मंत्री ने कमिश्नर पर श्रीकांत त्यागी मामले (Shrikant Tyagi Case) में उनकी छवि खराब करने का आरोप लगाया है।

स्वामी प्रसाद ने इसकी जानकारी ट्विटर पर भी दी है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि श्रीकांत त्यागी मामले में गौतमबुद्धनगर पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह ने विधानसभा पास को लेकर श्रीकांत त्यागी मामले में बिना जांच-पड़ताल किए गैर जिम्मेदाराना हरकत कर प्रेस कान्फ्रेंस के माध्यम से पूरे देश में मेरी छवि-प्रतिष्ठा एवं लोकप्रियता को धूमिल करने का प्रयास किया। उसके परिप्रेक्ष्य में मानहानि करने संबंधी कानूनी नोटिस भेजा है।

 

स्वामी प्रसाद मौर्य ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के वकील जेएस कश्यप के जरिए पुलिस कमिश्नर को नोटिस भेजा। उनसे 15 दिन के भीतर हर्जाना मांगा है।

पुलिस कमिश्नर ने प्रेसवार्ता में क्या कहा?

नोएडा की ग्रैंड ओमैक्स सोसायटी (Grand Omaxe Society) में महिला से अभद्रता के मामले में श्रीकांत त्यागी को 8 अगस्त को पुलिस ने मेरठ से गिरफ्तार किया था। इसके बाद नोएडा सेक्टर-108 स्थित कार्यालय पर पुलिस आयुक्त आलोक सिंह ने प्रेस कान्फ्रेंस की थी।

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जहां कमिश्नर ने कहा था कि पुलिस की जांच में सामने आया है कि श्रीकांत त्यागी के कब्जे से बरामद हुई कार पर लगे विधायक के स्टीकर को पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने उपलब्ध कराया था। मिली जानकारी के मुताबिक श्रीकांत की 4 गाड़ियों के नंबर 0001 एक जैसे हैं। हर गाड़ी का नंबर बोली में मिला था एक नंबर की कीमत एक लाख दस हजार थी।

 

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16 गाड़ियों की बदली थी नंबर प्लेट

दरअसल, श्रीकांत त्यागी से पूछताछ के बाद पुलिस ने बताया कि आरोपित ने फरारी के दौरान 16 गाड़ियां बदली थी। पुलिस को चकमा देने के लिए नौ मोबाइल सिम भी बदल दिए। वह नोएडा से भागने के दौरान एयरपोर्ट जाने की फिराक में भी था आधे रास्ते पर जाने के बाद हरिद्वार की तरफ भाग गया और लगातार ठिकाने व मोबाइल सिम बदलकर पुलिस को चकमा देता रहा।

नहीं मिली जमानत

11 अगस्त को ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर स्थित कोर्ट ने श्रीकांत त्यागी की धारा 354 मामले में जमानत याचिका खारिज कर दी थी। वहीं, अन्य मामले में सुनवाई के लिए न्यायालय ने 16 अगस्त की तारीख तय की है।