स्वामी प्रसाद मौर्य व बेटी कोर्ट में तलब, धोखाधड़ी-बगैर तलाक के सांसद संघमित्रा मौर्या की दूसरी शादी का मामला

स्वामी प्रसाद मौर्य व बेटी कोर्ट में तलब, धोखाधड़ी-बगैर तलाक के सांसद संघमित्रा मौर्या की दूसरी शादी का मामला
  • धोखाधड़ी और बगैर तलाक के सांसद संघमित्रा मौर्या की दूसरी शादी के मामले में स्वामी प्रसाद मौर्य व उनकी बेटी सांसद संघमित्रा समेत पांच कोर्ट में तलब क‍िया गया। विवाह के समय संघमित्रा और पिता स्वामी प्रसाद ने बताया था कि उसका पहले पति से तलाक हो चुका है। दीपक का आरोप है कि बाद में पता चला कि संघमित्रा का तलाक तो 2021 में हुआ था।

लखनऊ। धोखाधड़ी और बगैर तलाक के सांसद संघमित्रा मौर्या की दूसरी शादी के प्रकरण में पूर्व मंत्री विधान परिषद सदस्य स्वामी प्रसाद मौर्य, उनकी सांसद बेटी और तीन अन्य को एमपी/ एमएलए कोर्ट ने तलब किया है। कोर्ट के आदेश के अनुसार उन्हें छह जनवरी 2024 को हाजिर होना होगा।

कोर्ट ने सभी को बतौर आरोपी तलब किया है। एमपी/ एमएलए कोर्ट के अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अंबरीश कुमार श्रीवास्तव की कोर्ट में परिवाद दाखिल करते हुए दीपक कुमार स्वर्णकार ने आरोप लगाया कि तीन जनवरी 2019 को उसका विवाह संघमित्रा से उसके आवास में हुआ था।

विवाह के समय संघमित्रा और पिता स्वामी प्रसाद ने बताया था कि उसका पहले पति से तलाक हो चुका है। दीपक का आरोप है कि बाद में पता चला कि संघमित्रा का तलाक तो 2021 में हुआ था। जब उन लोगों से विधि विधान से शादी करने को कहा तो पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने लखनऊ और कुशीनगर में कई बार उस पर हमला करवाया था।

उसने स्वयं को संघमित्रा का पति बताते हुए कोर्ट में परिवाद दाखिल किया तो गवाहों और सबूतों के आधार पर कोर्ट ने संघमित्रा मौर्या, उनके पिता स्वामी प्रसाद मौर्य और उनके तीन अन्य साथियों को विचारण के लिए छह जनवरी 2024 को तलब किया है।

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