मनीष कश्यप को सुप्रीम कोर्ट से झटका: SC ने कहा- NSA पर राहत और जमानत के लिए हाई कोर्ट जाइए

पटना: यूटयूबर मनीष कश्यप को सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु में प्रवासी मजदूरों के फर्जी वीडियो प्रसारित करने के आरोपी मनीष कश्यप की याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें हाई कोर्ट जाने का निर्देश दिया।
यूटयूबर मनीष कश्यप ने तमिलनाडु पुलिस की ओर से लगाए गए कड़े राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून हटवाने, बिहार व तमिलनाडु में दर्ज अलग-अलग मामलों को एक जगह ट्रांसफर करने और जमानत देने के लिए गुहार लगाई थी। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा और जे बी पारदीवाला की पीठ ने मनीष कश्यप की सुनवाई की।
यूटयूबर मनीष कश्यप की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तमिलनाडु एक शांत राज्य है। आपने वहां अशांति फैलाने की कोशिश की। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु और बिहार में अलग-अलग 19 जगहों पर दर्ज मामलों एक साथ जोड़ने से भी मना कर दिया। जमानत और तमिलनाडु सरकार की तरफ से लगाया गया NSA हटाने पर भी आदेश नहीं दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा- हाई कोर्ट जाइए
तमिलनाडु की मदुरै जेल में बंद कश्यप की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंह की जोरदार दलीलों को खारिज करते हुए पीठ ने कहा कि हम इस याचिका पर आगे सुनवाई करने के इच्छुक नहीं हैं। राहत के लिए आप हाई कोर्ट जाइए। इससे पहले की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने मनीष की याचिका पर जवाब देने के लिए तमिलनाडु सरकार की ओर से वकील अमित आनंद तिवारी समय दिया था।
बता दें कि यूटयूबर मनीष कश्यप पर तमिलनाडु में प्रवासी मजदूरों पर हिंसा के फर्जी वीडियो प्रसारित करने का आरोप है। इस मामले में मनीष कश्यप तमिलनाडु की मदुरै जेल में बंद है। उन पर अलग-अलग थानों में 19 से ज्यादा मामले दर्ज हैं।
