एनसीएलटी को इंसॉल्वेंसी से जुड़े विवाद में निर्णय का अधिकार : सुप्रीम कोर्ट

एनसीएलटी को इंसॉल्वेंसी से जुड़े विवाद में निर्णय का अधिकार : सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने  नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) को कॉरपोरेट कर्जदार के इंसॉल्वेंसी से पूर्णत: जुड़े या उससे संबंधित विवादों में निर्णय करने का अधिकार है। हालांकि, इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने एनसीएलटी व नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (एनक्लैट) को यह सुनिश्चित करने को कहा है कि यदि मामला कॉरपोरेट कर्जदार के इंसॉल्वेंसी से जुड़ा नहीं हो, तो वे अन्य अदालतों, ट्रिब्यूनल के न्यायिक अधिकार क्षेत्र में हाथ नहीं डालें।

जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एमआर शाह की पीठ ने कहा, ‘आइबीसी की धारा 60 (5)(सी) के प्रविधानों की व्याख्या पर विचार के बाद यह निष्कर्ष निकलता है कि एनसीएलटी को कॉरपोरेट कर्जदार के इंसॉल्वेंसी मामलों में निर्णय का अधिकार है।’

न्यायालय ने यह फैसला गुजरात ऊर्जा विकास निगम लि. की एनक्लैट के एक आदेश को चुनौती देने वाली अपील पर किया है। एनक्लैट ने एनसीएलटी के उस आदेश को उचित ठहराया था, जिसमें एक कंपनी एस्टनफील्ड सोलर (गुजरात) प्राइवेट लि. के साथ बिजली खरीद करार को रद करने पर रोक लगा दी थी। बाद में यह कंपनी इंसॉल्वेंसी में चली गई

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