गैंगस्टर अबू सलेम को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, प्रत्यर्पण को ‘अवैध’ बताने वाली याचिका खारिज

गैंगस्टर अबू सलेम को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, प्रत्यर्पण को ‘अवैध’ बताने वाली याचिका खारिज

नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट से गैंगस्टर अबू सलेम को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को गैंगस्टर अबू सलेम की एक याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें दावा किया गया था कि उसका प्रत्यर्पण अवैध है और भारतीय अधिकारियों द्वारा शर्तों के उल्लंघन के कारण इस प्रत्यर्पण को रद कर दिया जाए। देश के मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे  की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने अबू सलेम को अपनी याचिका के साथ बॉम्बे उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने को कहा है।

सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने कहा कि हम उच्च न्यायालय(हाईकोर्ट) से संपर्क करने की स्वतंत्रता के साथ अनुच्छेद-32 के तहत याचिका खारिज करते हैं।

याचिका में अबू सलेम को तलोजा जेल से तिहाड़ जेल में स्थानांतरित करने के लिए एक दिशा-निर्देश की मांग की गई थी, ताकि एमिकस क्यूरिया उससे बात कर सके और कुछ दस्तावेज ले सके। अबू सलेम की ओर से दायर याचिका में तर्क दिया गया कि भारतीय अधिकारियों ने प्रत्यर्पण संधि का उल्लंघन किया था।

1993 के मुंबई सीरियल ब्लास्ट के आरोपी अबू सलेम को लंबी कानूनी लड़ाई के बाद 11 नवंबर, 2005 को पुर्तगाल से प्रत्यर्पण के जरिए भारत लाया गया था। गैंगस्टर अबू सलेम 1993 के मुंबई धमाकों में दोषी ठहराए जाने के बाद जेल में उम्रकैद की सजा काट रहा है। इस हमले में 257 लोग मारे गए थे और 713 लोग घायल हुए थे। उसे दिल्ली कोर्ट द्वारा 2002 में जबरन वसूली मामले में सात साल के सश्रम कारावास की सजा भी सुनाई गई है।