सपा विधायक नाहिद हसन को कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत, बोले- न्याय की हुई जीत

सपा विधायक नाहिद हसन को कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत, बोले- न्याय की हुई जीत

जमीन के बैनामे में धोखाधड़ी के मुकदमे में शुक्रवार को सपा विधायक चौधरी नाहिद हसन फास्ट ट्रैक कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट ने विधायक को अंतरिम जमानत दे दी है। साथ ही रेग्यूलर जमानत पर सुनवाई के लिए 24 जनवरी की तारीख लगाई है।

इस मामले में सपा विधायक चौधरी नाहिद हसन के खिलाफ कोर्ट से गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ था। जिला न्यायालय से अंतरिम जमानत अर्जी खारिज होने के बाद उन्होंने हाईकोर्ट की शरण ली थी। हाईकोर्ट से एक माह के अंदर निचली अदालत में पेश होने के आदेश दिए गए थे। विधायक ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर निचली अदालत में पेश होने के लिए एक माह का समय और मांगा था। सुप्रीम कोर्ट द्वारा विधायक नाहिद हसन को एक माह का समय और दे दिया गया था।

शुक्रवार दोपहर सपा विधायक नाहिद हसन कैराना स्थित फास्ट ट्रैक कोर्ट में पेश हुए। विधायक के अधिवक्ता एवं बार एसोसिएशन के अध्यक्ष बाबू इंतजार अहमद ने उनकी तरफ से अंतरिम जमानत याचिका दायर की। जिला शासकीय अधिवक्ता संजय चौहान व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सतेन्द्र धीरयान ने जमानत का विरोध किया। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश सुबोध सिंह ने 70-70 हजार के दो जमानती और 70 हजार के निजी बांड पर उन्हें अंतरिम जमानत दे दी। साथ ही रेग्यूलर जमानत की सुनवाई के लिए 24 जनवरी की तारीख लगाई है। इस दौरान समर्थकों की भीड़ रही। शांति व्यवस्था एवं सुरक्षा के मद्देनजर सीओ प्रदीप सिंह, कोतवाली प्रभारी यशपाल धामा, मुकदमे के विवेचक क्राइम ब्रांच इंस्पेक्टर छोटे सिंह पुलिस बल के साथ कोर्ट परिसर के आसपास मौजूद रहे।

उधर, मुकदमे के वादी मोहम्मद अली ने बताया कि उनके अधिवक्ता ने बहस शुरू होने से पहले ही अपना वकालतनामा वापस ले लिया, इसके अलावा जिला शासकीय अधिवक्ता संजय चौहान और सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सतेंद्र धीरयान ने भी जमानत के विरोध में बहस की।

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