भड़काऊ भाषण देने के मामले में सपा नेता Azam Khan दोषी करार, तीन वर्ष की कैद संभव

भड़काऊ भाषण देने के मामले में सपा नेता Azam Khan दोषी करार, तीन वर्ष की कैद संभव

New Delhi : समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खां को रामपुर कोर्ट ने भड़काऊ भाषण देने के मामले में दोषी करार दिया है. आजम खां के विरुद्ध इसके अलावा 93 केस और चल रहे हैं. पहली बार कोर्ट ने उनकों दोषी पाया है. रामपुर सदर से सपा विधायक आजम खां पर आरोप है कि उन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव में अभद्र भाषा का उपयोग किया था. आजम खां को हेट स्पीच के मामले में तीन धारा के तहत दोषी बताया गया है. यह मामला भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने आजम खां के खिलाफ दर्ज कराया था. आजम खां और उनके समर्थक इस मामले को राजनीतिक साजिश बता रहे हैं.

PM मोदी के विरुद्ध अभद्र भाषा का उपयोग

समाजवादी पार्टी  में दूसरे नंबर के नेता आजम खां को रामपुर की अदालत ने भड़काऊ भाषण देने को लेकर दोषी ठहराया है. रामपुर सदर से सपा के विधायक आजम खां के खिलाफ लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी के विरुद्ध अभद्र भाषा का उपयोग करने का आरोप है. आजम खां को अदालत ने हिरासत में लेने का निर्देश दिया है.

अधिकतम तीन वर्ष की कैद

भड़काऊ भाषण के दोषी पर धारा 153 ए के तहत अधिकतम तीन साल कैद और जुर्माने का प्रावधान है. एक रैली के दौरान आजम खां ने एक वर्ग विशेष से धर्म के नाम पर मतदान की अपील की थी. इसके बाद आजम खां के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी. पुलिस ने इस मामले की जांच कर आरोप पत्र को कोर्ट में दाखिल कराया था.

व्हाट्सएप पर समाचार प्राप्त करने के लिए यंहा टैप/क्लिक करे वीडियो समाचारों के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सबस्क्राईब करे