10 वर्ष के कारावास व अर्थदंड की सुनाई सजा
सहारनपुर [24CN]। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-13 ने नाबालिग लड़की बहला-फुसला कर अपहरण करने के मामले में एक अभियुक्त को दोषी पाते हुए दस साल के कारावास व 63 हजार रूपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। मिली जानकारी के अनुसार थाना कुतुबशेर क्षेत्र निवासी वादिया द्वारा अपनी 15 साल की नाबालिग बेटी को आरोपी लोकेश पुत्र यशपाल थाना नानौता द्वारा बहला-फुसलाकर अपहरण करके यमुना नगर ले जाने तथा कमरे में बंद कर बलात्कार कर धमकी देने के मामले में थाना कुतुबशेर में तहरीर दी थी। इस पर पुलिस ने धारा-363, 366, 376, 323, 342, 506 आईपीसी व धारा-5-ठ, ढ, व, द पोक्सो एक्ट में मामला पंजीकृत किया गया था। पुलिस की सशक्त पैरवी के चलते आज अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-13 ने अभियुक्त लोकेश पुत्र यशपाल को दोषी पाते हुए 10 वर्ष के कारावास व 63 हजार रूपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है।