MP के मंत्री विजय शाह के खिलाफ SC ने बनाई SIT, सरकार के सामने रखी ये शर्त

MP के मंत्री विजय शाह के खिलाफ SC ने बनाई SIT, सरकार के सामने रखी ये शर्त
नई दिल्ली। कर्नल सोफिया पर विवादित बयान देने वाले मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री विजय शाह की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नल सोफिया कुरैशी पर टिप्पणी को लेकर मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह को फटकार लगाई और कहा कि उन्हें अभद्र टिप्पणी करने से पहले सोचना चाहिए।

क्या बोला SC?

सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा-

हम तीन आईपीएस अधिकारियों वाली एक एसआईटी गठित कर रहे हैं और उनमें से एक आईजी या डीजीपी रैंक का होना चाहिए। ये सभी राज्य से बाहर होने चाहिए। यह एक लिटमस टेस्ट है और हम चाहते हैं कि राज्य एसआईटी रिपोर्ट हमें सौंपे। हम इस पर कड़ी नजर रख रहे हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के डीजीपी को मंगलवार सुबह 10 बजे तक आईजी रैंक के अधिकारी की अध्यक्षता में एसआईटी गठित करने का निर्देश दिया।

पूरा देश आप पर शर्मिंदा है-SC

पूरा देश आप पर शर्मिंदा है। यह आप पर निर्भर है कि आप खुद को कैसे सुधारते हैं। हमने कुछ भी निर्देश नहीं दिया है। यह कहना कि हाईकोर्ट ने आपको दोषी ठहराया है, सही नहीं है।