रोड़ शो, पद-यात्रा, साइकिल, बाइक, वाहन रैली तथा जुलूस 31 जनवरी तक प्रतिबंधित – जिला मजिस्ट्रेट

रोड़ शो, पद-यात्रा, साइकिल, बाइक, वाहन रैली तथा जुलूस 31 जनवरी तक प्रतिबंधित – जिला मजिस्ट्रेट
District Magistrate

सहारनपुर [24CN]। जिला मजिस्ट्रेट श्री अखिलेश सिंह ने कोविड-19 प्रोटोकॉल के दृष्टिगत शासन के आदेशांे के क्रम में कहा कि राजनैतिक दलांे के लिए अधिकतम 300 व्यक्तियों अथवा हाल की क्षमता के 50 प्रतिशत सीमा के अन्तर्गत इनडोर मीटिंग की अनुमति होगी। आउटडोर राजनैतिक मीटिंग डोर-टू-डोर कैम्पेन एवं वीडियो वैन के साथ खुली जगह पर प्रचार हेतु रोड़ शो, पद-यात्रा, साइकिल, बाइक, वाहन रैली तथा जुलूस 31 जनवरी तक प्रतिबंधित रहेंगे।

श्री अखिलेश सिंह ने आदेश जारी करते हुए कहा कि 31 जनवरी 2022 को निर्वाचन लडने वाले उम्मीदवारों की सूची अन्तिम हो जायेगी इसलिए 01 फरवरी से 12 फरवरी 2022 तक राजनैतिक दलों एवं निर्वाचन लडने वाले उम्मीदवारों को अधिकतम 500 व्यक्तियों अथवा मैदान की क्षमता के 50 प्रतिशत जो कम हो की सीमा तक भौतिक रूप से मीटिंग्स की अनुमति रहेगी। डोर-टू-डोर कैम्पेन के तहत 05 व्यक्तियों के स्थान पर 10 व्यक्तियों के साथ (सुरक्षा कर्मियों को छोडकर) प्रचार किया जा सकता है। वीडियो वैन के साथ खुली जगह में कोविड मानकों का अनुसरण करते हुए, जगह की क्षमता का 50 प्रतिशत अथवा 500 व्यक्ति जो कम हो, प्रचार-प्रसार किया जा सकता है, बशर्ते जन-साधारण और ट्रैफिक के आवागमन के संबंध में कोई असुविधा न हो।

जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि समस्त राजनैतिक दल कोविड अनुरूप व्यवहार एवं निर्वाचन संबंधी समस्त गतिविधियों के दौरान आदर्श आचार संहिता के समस्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे एवं करायेंगे। समस्त रिटर्निंग ऑफिसर समस्त विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का यह दायित्व होगा कि वे अपने क्षेत्र में खुले मैदानों का चिन्हांकन सुनिश्चित कर प्रचार-प्रसार के लिए उन्हे पूर्व से ही नोटीफाई करायें। उन्होने कहा कि निर्वाचन आयोग द्वारा अन्य निर्देश यथावत् लागू रहेंगे।