महाराष्ट्र में अधूरे कंस्ट्रक्शन को कर सकेंगे पूरा,राष्ट्रपति ने म्हाडा अधिनियम संशोधन विधेयक को दी मंजूरी

मौजूदा मुंबई शहर में 56 से अधिक सेस (उपकर) भवनों का पुनर्विकास रुका हुआ था या अधूरा था. इसलिए, म्हाडा सीधे ऐसी इमारतों को अपने कब्जे में ले सकती है और उनका पुनर्विकास कर सकती है.