रामपुर उपचुनाव को लेकर नया शेड्यूल जारी, पांच दिसंबर को मतदान

रामपुर उपचुनाव को लेकर नया शेड्यूल जारी, पांच दिसंबर को मतदान

New Delhi : सपा नेता आजम खान को हेट स्पीच मामले में राहत नहीं मिली है. सेशन्स कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया है. ऐसे में उनकी तीन साल की सजा बरकरार रहने वाली है. उनकी विधानसभा सदस्यता को भी कैंसिल माना जाएगा. उपचुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने नया शेडयूल जारी कर दिया है. मतदान पहले की तरह पांच दिसंबर और मतगणना आठ दिसंबर को ही होगी. बस नामांकन की तारीखों को एक दिन के लिए आगे बढ़ाया गया है. पहले नामांकन की तारीख 17 नवंबर थी. अब उसको बढ़ाते हुए 18 नवंबर कर दी गई है. गौरतलब है कि आजम खान ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी थी.

वहां से उन्हें राहत मिली थी. इसे बाद कुछ समय के लिए रामपुर उपचुनाव की सभी प्रक्रियाओं पर रोक लगाई गई थी. ऐसा कहा गया था कि जब तक सेशन्स कोर्ट इस मामले को लेकर कोई निर्णय नहीं सुना देता, तब तक उपचुनाव की कोई तैयारी न हो. मगर आज सेशन्स कोर्ट ने भी आजम खान के खिलाफ ही फैसला सुनाया है. इसके साथ उनकी सजा को बरकरार रखा है. इस तरह से रामपुर सीट पर उपचुनाव होना तय हो गया है.  चुनाव आयोग ने इसके लिए नया शेड्यूल भी जारी कर दिया है.