लॉकडाउन 4.0: अभी भी इन मामलों में सख्‍ती रहेगी बरकरार, नहीं म‍िलेगी कोई छूट

लॉकडाउन 4.0: अभी भी इन मामलों में सख्‍ती रहेगी बरकरार, नहीं म‍िलेगी कोई छूट

 

  • लॉकडाउन के चौथे चरण में सरकार ने भीड़भाड़ बढ़ाने वाली गतिविधियों पर अंकुश जारी रखने का फैसला किया है
  • इसके तहत धार्मिक स्‍थल, मॉल, सिनेमा हॉल, होटल, रेस्‍टोरेंट, और रेल व हवाई यात्राओं पर प्रतिबंध रहेगा
  • हालांकि इस पर राज्‍य सरकारों को अधिकार दिया है कि वे अपनी मर्जी से राज्‍य में रेड, ग्रीन व ऑरेंज जोन का निर्धारण करें

नई दिल्‍ली
देश भर में चल रहे लॉकडाउन को 31 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। सोमवार को देशभर में लॉकडाउन 4.0 का पहला दिन है। चौथे चरण के लॉकडाउन का मतलब है कि कुल 68 दिनों तक देश में सामान्‍य गतिविधियों पर रोक रहेगी। गृह मंत्रालय ने रविवार को इससे जुड़े विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए हैं।

इसमें सरकार की ओर से उन गतिविधियों का जिक्र किया गया है जिनकी लॉकडाउन के इस चरण में भी इजाजत नहीं है। मसलन, रेल, मेट्रो और हवाई यात्रा की अनमुति नहीं है। हां जिन मामलों में गृहमंत्रालय ने मंजूरी दी है वे इससे बाहर रहेंगे। शैक्षणिक संस्‍थान बंद रहेंगे। इसकी जगह ऑनाइल पढ़ाई करने का विकल्‍प है।

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होटल, शॉपिग मॉल, धर्मस्‍थल रहेंगे बंद
होटल और रेस्‍टोरेंट वगैरह भी बंद ही रहेंगे। सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल और जिम वगैरह पर उसी तरह प्रतिबंध लगा रहेगा जैसा लॉकडाउन के शुरू से था। सामाजिक, राजनीतिक, सांस्‍कृतिक और धार्मिक हर तरह के सामाजिक आयोजनों पर बैन जारी रहेगा। इसी तरह पूजापाठ के सभी स्‍थल जनता के लिए बंद रहेंगे और धार्मिक कार्यक्रमों पर भी रोक रहेगी।

लागू रहेगा रात्रि कर्फ्यू
ऐसे लोग जिनकी उम्र 65 साल से ज्‍यादा है, बीमार लोग, गर्भवती महिलाएं, 10 साल से कम उम्र के बच्‍चों को घर में ही रहना है। लेकिन कोई आवश्‍यकता पड़ने पर या स्‍वास्‍थ्‍य की दृष्टि से उन्‍हें छूट दी जा सकती है। रात्रि कर्फ्यू जारी रहेगा। इसका मतलब है कि शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक कोई भी घर से बाहर नहीं निकलेगा।

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इन चीजों में मिली छूट
हालांकि, नए दिशानिर्देशों के अनुसार लॉकडाउन 3 के मुकाबले कुछ छूट भी दी गई हैं। जैसे, राज्‍य आपसी सहमति से बस चला सकते हैं। रेड जोन में नाई की दुकानें, स्‍पा और सैलून सोमवार से खुल सकते हैं। रेड जोन में ई-कॉमर्स कंपनियों जरूरी और गैर-जरूरी सामान की आपूर्ति कर सकते हैं। गृह मंत्रालय के मुताबिक खेल परिसरों और स्टेडियमों को खोलने की अनुमति होगी लेकिन वहां दर्शकों को जाने की अनुमति होगी। लेकिन यह खिलाडियों के लिए अच्छी खबर है।

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