ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत उद्यमियों को प्रोत्साहन देने के लिए उपलब्ध कराया जाएगा ऋण
सहारनपुर [24CN]। शासन की प्राथमिकता वाले कार्यक्रम के अन्तर्गत एवं उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा संचालित मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु इकाई सं0 12, धनराशि 60.00 लाख रूपये, रोजगार 240 का जनपद को लक्ष्य प्राप्त हुआ है। ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्तिगत उद्यमियों को अधिकतम 10 लाख तक वित्तीय सहायता बैंको के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है। इसके अंतर्गत आरक्षित वर्ग अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, विकलांग, भूतपूर्व सैनिक, एवं महिलाओं को पूजीगंत सावधि ऋण पर ब्याज मुक्त ऋण की सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी एवं सामान्य वर्ग के लाभार्थियों को 4 प्रतिशत से अधिक पूंजीगत ऋण पर शेष ब्याज की धनराशि ब्याज उपादान के रूप में वित्तपोषित बैंक को उपलब्ध कराई जायेगी।
जिला ग्रामोद्योग अधिकारी श्री दीपक चन्द्र पंत ने जानकारी देते हुए बताया कि निजी अंशदान के रूप में सामान्य वर्ग के उद्यमी को 10 प्रतिशत एवं आरक्षित वर्ग के उद्यमी को 05 प्रतिशत स्वंय वहन करना होगा। लाभार्थी की उम्र 18 से 50 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। आई0टी0आई0 तकनीकी योग्यता, परंपरागत कारीगरों, सेवायोजन में पंजीकृत आवेदकों को वरीयता प्रदान की जाएगी। इच्छुक लाभार्थी विभागीय वेबसाइट बउमहचण्कंजं.बमदजमतण्बवण्पद पर 10 जून 2023 तक अपना आवेदन ऑनलाईन कर सकते है, तथा अन्य विस्तृत जानकारी हेतु लाभार्थी जिला ग्रामोद्योग अधिकारी के मोबाईल नं0 9580503185 एवं क्षेत्रीय अधिकारी श्री राजेन्द्र मिश्रा मोबाईल नं0-9897172714, श्री सौरभ कुमार मोबाईल नं0 8445222266 पर संपर्क कर जानकारी प्राप्त कर सकते है।