Skip to content
24CityNews
  • होम
  • राज्य
    • उत्तर प्रदेश
    • दिल्ली
    • बिहार
    • हरियाणा
    • Uttrakhand News
  • शहर
    • सहारनपुर | Saharanpur News
    • लखनऊ
    • गाज़ियाबाद
    • मुज़फ्फर नगर
    • मेरठ
  • खेल
    • क्रिकेट
  • मनोरंजन
    • बॉलीवुड
  • ज्योतिष
  • व्यापार
  • धर्म
    • व्रत एवं त्यौहार
  • जीवन शैली
  • कनवर्टर
  • Latest Jobs
  • Ad

Live: ‘ज्ञानवापी मामला सुनवाई के योग्य’, अदालत का ऐतिहासिक फैसला

  • September 12, 2022
Live: ‘ज्ञानवापी मामला सुनवाई के योग्य’, अदालत का ऐतिहासिक फैसला
  • Gyanvapi Masjid Case Latest Updates ज्ञानवापी मस्जिद और शृंगार गौरी प्रकरण में सोमवार को अदालत का फैसला आने के बाद मुस्लिम पक्ष को निराशा मिली है। इस बाबत कोर्ट ने सोमवार को केस की पोषणीयता पर ऐतिहासिक फैसला सुनाया है।

वाराणसी : ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी प्रकरण में पांच महिलाओं की ओर से दाखिल प्रार्थना पत्र पर सोमवार को फैसला आ सकता है। जिला जज डा. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में मुकदमा सुनने योग्य है या नहीं, इस पर मंदिर व मस्जिद पक्ष की दलीलें पूरी हो चुकी हैं। दोनों पक्षों की ओर से सुनवाई पूरी होने के बाद अब दोनों ही पक्षों को अदालत के फैसले का इंतजार है। दोपहर एक बजे के बाद परिसर में गहमागहमी अधिक हो गई, सवा दो बजे अदालत ने अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी के प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया।

jagran

वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर को लेकर दायर मुकदमा नंबर 693/2021 (18/2022) राखी सिंह (व अन्‍य) बनाम उत्तर प्रदेश राज्य सरकार मामले में अदालत ने दोपहर सवा दो बजे फैसला सुना दिया। वाराणसी के जिला जज ने अपना ऐतिहासिक निर्णय देते हुए कहा कि उपरोक्त मुकदमा न्यायालय में चलने योग्य है। यह निर्धारित करते हुए प्रतिवादी संख्या चार अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी के द्वारा अदालत को दिए गए 7/11 के प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया गया। इसी के साथ अदालत ने अगली सुनवाई की ति‍थि 22 सितंबर तय कर दी है। वहीं अंंजुमन इंतेजा‍मिया मसा‍जिद कमेटी ने फैसले पर टिप्‍पणी करने से इंकार कर दिया।

दूसरी ओर ज्ञानवापी मस्जिद मामले में हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन कोर्ट ने बताया कि हमारी बहस को अदालत में मान लिया गया है। मुस्लिम पक्ष के आवेदन को रद्द कर करते हुूए कोर्ट ने कहा है कि याचिका सुनवाई के योग्य है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 22 सितंबर को होनी है तो हम आगे की प्रक्रिया के लिए अब तैयारी कर रहे हैं।

इस प्रकार अब आगे भी ज्ञानवापी मस्जिद मामले की सुनवाई जारी रहेगी। इससे संबंधित अन्‍य मामले भी अदालत में लंबित चल रहे हैं। अदालत का फैसला आने के बाद अब ज्ञानवापी के वजूखने में में मिले शिवलिंग के पूजन की अनुमति सहित श्रृंगार गौरी और अन्‍य देवी देवताओं के विग्रह के पूजन अर्चन संबंधी वाद को गति मिल जाएगी। दरअसल केस की पोषणीयता को लेकर भी अन्‍य मामले इस फैसले पर निर्भर करते थे। ऐसे में अब ज्ञानवापी मामले में अन्‍य वाद को लेकर सुनवाई हो सकेगी।

 

हिंदू पक्ष की याचिकाकर्ता मंजू व्यास ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अदालत के फैसले से संपूर्ण देश खुश हैं। हमारे हिंदू भाइयों और बहनों से विनती है कि आज फैसले के जश्न में अपने घरों में घी के दीये जलायें, शंख और नगाड़े बजाने के साथ ही हर-हर महादेव के नारे भी लगाएं। वहीं अदालत का फैसला आने के बाद कचहरी परिसर में हर-हर बम-बम और हर हर महादेव का उद्घोष काफी देर तक गूंजता रहा।

दोपहर एक बजे तक दोनों पक्षों के वकील कोर्ट परिसर में पहुंचे और अपने पक्ष के वादी प्रतिवादी से मुलाकात कर विचार विमर्श किया। अदालत में हिंदू पक्ष की ओर से वादिनी महिलाएं तो मुस्लिम पक्ष की ओर से अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी के सदस्‍या भी कोर्ट पहुंच गए। हिंदू पक्ष की ओर से एडवोकेट सुधीर त्रिपाठी के चैंबर में मुलाकात और ईश्‍वर से प्रार्थना करने के बाद कोर्ट का सभी ने रुख किया।

 

 

jagran

वाराणसी में सुबह से ही कचहरी परिसर में 250 सुरक्षाकर्मियों की सुरक्षा के बीच गहमाग‍हमी का माहौल बना हुआ है। दोपहर ढाई बजे अदालत का फैसला आने की उम्‍मीद जताई जा रही है। जबकि पुलिस अधिकारियों ने 18 थानों की पुलिस फोर्स को संवेदनशील क्षेत्रों में तैनात किया था। लगभग दो हजार से अधिक सुरक्षाबलों की तैनाती इस मामले को लेकर कचहरी से लेकर ज्ञानवापी परिक्षेत्र तक की गई थी।

jagran

मंदिर पक्ष ने यह साबित करने की कोशिश की है कि मुकदमा सुनने योग्य है। वहीं, मस्जिद पक्ष ने भी इसे स्थानीय अदालत में सुनने योग्य नहीं बताने का प्रयास किया है। पूरे प्रकरण की क्रोनोलाजी, मुकदमे के दौरान दोनों पक्ष की प्रमुख दलीलें, मंदिर पक्ष के प्रार्थना पत्र की प्रमुख बातें सुनने के बाद अदालत की ओर से 12 सितंबर की तिथि मुकर्रर की गई थी। दोपहर सवा दो बजे तक इस मामले में अदालत ने अपना फैसला सुना दिया। अदालत के फैसले के बाद दोनों पक्ष आगे की विधिक कार्रवाई की रूपरेखा तय करने में जुट गए हैं। इस लिहाज से सोमवार को आने वाले फैसले ने मस्जिद मामले का रुख तय कर दिया है।

लगभग 24 वर्ष पहले भी प्राचीन मूर्ति स्वयंभू विश्वेश्वर की ओर से कोर्ट में मुकदमा दायर किया था। तब वाराणसी की सिविल जज की अदालत ने मुकदमे को सुनने योग्य नहीं माना था। वादी पक्ष ने निगरानी याचिका दाखिल की। प्रथम जिला जज ने निचली अदालत के फैसले को निरस्त करते हुए मुकदमा सुनने योग्य माना था। इसके खिलाफ अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी ने हाई कोर्ट में रिवीजन दाखिल किया है। सोमवार को इस मामले में भी अदालत में सुनवाई की गई।

वाहनों को गोदौलिया से मंदिर की ओर नहीं जाने दिया जा रहा है।

सोशल मीडिया पर निगाह : पुलिस की टीम ही नहीं प्रशासिनक स्‍तर पर भी सोशल मीडिया पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। अदालत का फैसला आने के दौरान अफवाह फैलाने वाले व किसी की धार्मिक भावना को चोट पहुंचाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए शिकायत मिलने पर तत्‍काल जांच और विधिक कार्रवाई की तैयारी जिला पुलिस प्रशासन ने कर ली थी।

 


Post navigation

Prev
Next
योग स्वस्थ शरीर के साथ हम सबको स्वस्थ मस्तिष्क भी उपलब्ध कराता है, योगी आदित्यनाथ का संदेश

योग स्वस्थ शरीर के साथ हम सबको स्वस्थ मस्तिष्क भी उपलब्ध कराता है, योगी आदित्यनाथ का संदेश

  • June 21, 2025
भारत में कोई भी आतंकी हमला पाकिस्तान के लिए भारी पड़ेगा, ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ: राजनाथ सिंह

भारत में कोई भी आतंकी हमला पाकिस्तान के लिए भारी पड़ेगा, ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ: राजनाथ सिंह

  • June 21, 2025
योगमय हुई दुनिया, पीएम मोदी विशाखापत्तनम में कर रहे योग; बोले- योग का सीधा अर्थ होता है जुड़ना

योगमय हुई दुनिया, पीएम मोदी विशाखापत्तनम में कर रहे योग; बोले- योग का सीधा अर्थ होता है जुड़ना

  • June 21, 2025
अंग्रेजी शर्म नहीं, शक्ति है, अमित शाह के बयान पर राहुल गांधी का पलटवार

अंग्रेजी शर्म नहीं, शक्ति है, अमित शाह के बयान पर राहुल गांधी का पलटवार

  • June 21, 2025
जम्मू-कश्मीर के जल पर CM उमर अब्दुल्ला का सख्त रुख, कहा- ‘मैं पंजाब पानी क्यों भेजूं?’

जम्मू-कश्मीर के जल पर CM उमर अब्दुल्ला का सख्त रुख, कहा- ‘मैं पंजाब पानी क्यों भेजूं?’

  • June 20, 2025
‘पंजे और लालटेन वालों ने मिलकर बिहार के स्वाभिमान को गहरी ठेस पहुंचाई’, सीवान में बोले PM मोदी

‘पंजे और लालटेन वालों ने मिलकर बिहार के स्वाभिमान को गहरी ठेस पहुंचाई’, सीवान में बोले PM मोदी

  • June 20, 2025

विडियों समाचार

https://www.youtube.com/watch?v=EwKHE8m38mw

Recent News

  • ‘ये राहत शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते, भारत माता की जय’… ईरान से 290 भारतीय छात्र वापस जिंदा दिल्ली पहुंचे June 21, 2025
  • लंदन से लेकर लद्दाख तक, पूरी दुनिया ने एक स्वर में माना भारत के ‘योग का महत्व! देश- विदेश में आयोजित हुए योग कार्यक्रम June 21, 2025
  • योग स्वस्थ शरीर के साथ हम सबको स्वस्थ मस्तिष्क भी उपलब्ध कराता है, योगी आदित्यनाथ का संदेश June 21, 2025
  • भारत में कोई भी आतंकी हमला पाकिस्तान के लिए भारी पड़ेगा, ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ: राजनाथ सिंह June 21, 2025
  • ईरान पर ट्रंप के बदले सुर! बातों-बातों में इजरायल को दे दी चेतावनी; कहा- ‘FORDOW को आप नहीं कर सकते नष्ट’ June 21, 2025
  • देहरादून में दिव्यांग बच्चों ने बर्थडे पर गाना गाया, भावुक होकर रो पड़ीं राष्ट्रपति मुर्मू June 21, 2025
  • योगमय हुई दुनिया, पीएम मोदी विशाखापत्तनम में कर रहे योग; बोले- योग का सीधा अर्थ होता है जुड़ना June 21, 2025
  • अंग्रेजी शर्म नहीं, शक्ति है, अमित शाह के बयान पर राहुल गांधी का पलटवार June 21, 2025
  • प्रबंधक पद पर तीसरी बार दीपक राज सिंघल विजई रहे June 21, 2025
  • पुराने स्थान पर ही लगेगा साप्ताहिक बुध बाजार, हाईकोर्ट का फैसला June 20, 2025

More

  • कालम
  • क्रिकेट
  • बॉलीवुड
  • विश्व
  • व्यापार

Subscribe for Newsletter

Email

More

  • Quick Contact
  • About Us
  • Advertise with Us
  • Privacy Policy
  • Apply for Journalist

24CityNews 2021 Cream Magazine by Themebeez