नियमानुसार उर्वरक विक्रय नहीं करने वाले विक्रेताओं के विरूद्ध होगी विधिक कार्यवाही

- शिकायत दर्ज कराने के लिए कन्ट्रोल रूम के मोबाईल नम्बर जारी
सहारनपुर। जिला कृषि अधिकारी श्री कपिल कुमार ने बताया कि कतिपय उर्वरक विक्रेताओं द्वारा कृषकों को उचित मूल्य पर उर्वरक का विक्रय नही किया जा रहा है तथा विक्रय प्रक्रिया में पी0ओ0एस0 का उपयोग भी नही किया जा रहा है।
श्री कपिल कुमार ने कहा कि सभी विक्रेता अपने प्रतिष्ठानों पर रेट बोर्ड, स्टॉक रजिस्टर, सेल रजिस्टर, बिल बुक, उर्वरक लाईसेंस रखना सुनिश्चित करें। साथ ही समस्त उर्वरक विक्रेताओं को निर्देशित किया कि यदि उनके द्वारा ओवररेटिंग, जमाखोरी की जाती है तथा रेट बोर्ड, स्टॉक रजिस्टर, सेल रजिस्टर, बिल बुक, उर्वरक लाईसेंस अपने परिसर में नही रखा जाता है, तो संबंधित के विरूद्ध प्राविधानानुसार विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
जिला कृषि अधिकारी ने कृषकों का आवाहन करते हुए कहा कि यदि आपके क्षेत्र में सहकारी समितियों, गन्ना समितियों एवं निजी विक्रेताओं द्वारा यूरिया एवं अन्य उर्वरकों की कालाबाजारी, अवैध भण्डारण, ओवर रेटिंग, अवैध परिसचंलन, अनुदानित उर्वरकों का गैर कृषि कार्यो में प्रयोग एवं मिलावटी उर्वरकों का अवैध कारोबार करने वालों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही करने के निर्देश निर्गत है। यदि किसान भाईयों की शिकायत हो तो कार्यालय के कन्ट्रोल रूम के मोबाईल नम्बर 9319577461, 972032600, 7830700604 एवं 9897603141 पर कृषक भाई अपनी शिकायत के समाधान हेतु सम्पर्क कर सकते है। कन्ट्रोल रूम प्रत्येक कार्यदिवस में क्रियाशील रहेगा तथा कृषकगण की समस्याओं का त्वरित समाधान जिला कृषि अधिकारी के माध्यम से कराया जायेगा।