जानें, दीपावली के अवसर पर सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों से जुड़ी क्या दी है राहत

जानें, दीपावली के अवसर पर सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों से जुड़ी क्या दी है राहत

नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने दीवाली के दौरान राज्य में पटाखों की बिक्री पर तत्काल और पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाले तेलंगाना हाई कोर्ट के आदेश को संशोधित कर दिया है और राज्य में  ग्रीन पटाखों की बिक्री और दो घंटे जलाने की अनुमति दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी के प्रदूषण स्तर के दिए गए मानक को ध्यान में पटाखा जलाने संबंधी दिए गए निर्देश का पालन किया जाए।

एनजीटी ने नौ नवंबर को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 30 नवंबर की मध्य रात्रि तक सभी प्रकार के पटाखों की बिक्री या इस्तेमाल पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया था। ट्रिब्यूनल ने कहा था कि यह निर्देश देश के उन सभी शहरों में लागू होगा जहां नवंबर 2019 के दौरान हवा की गुणवत्ता खराब या बदतर थी। हालांकि इसने कहा था कि जहां हवा की गुणवत्ता मध्यम या न्यून है वहां ग्रीन पटाखे बेचे जाएंगे और  दीवाली, छठ पूजा, गुरुपर्व, क्रिसमस और नए साल के दौरान केवल दो घंटे तक जलाने की अनुमति होगी।

तेलंगाना हाई कोर्ट ने 12 नवंबर को एक आदेश में राज्य सरकार से पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने को कहा था। हाई कोर्ट के इसी आदेश को तेलंगाना पटाखा विक्रेता संघ ने शीर्ष कोर्ट में चुनौती दी थी। तेलंगाना सरकार ने हाई कोर्ट के आदेश पर पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर तत्काल प्रतिबंध लगा दिया। विपक्षी भाजपा ने टीआरएस सरकार पर हिंदुओं की भावना की रक्षा करने में विफल रहने का आरोप लगाया।

इस बीच कनार्टक सरकार ने बेचे जाने वाले पटाखों में क्यूआर कोडिंग प्रणाली लगाए जाने की बात कही है ताकि नकली उत्पादों की पहचान हो सके। सरकार का कहना है कि प्रदूषण से बचने के लिए ग्रीन पटाखे बाजार में उतारे गए हैं। हरित पटाखों के पैकेटों की पहचान सीएसआईआर नीरी के हरे रंग के लोगो और क्यूआर कोडिंग प्रणाली के जरिए की जा सकती है। ऐसा इसलिए ताकि ग्रीन पटाखों की पहचान करने में सुविधा हो…

हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने पटाखों की बिक्री पर एनजीटी के आदेश के तत्काल अनुपालन के निर्देश जारी किए थे। राज्‍य के अपर मुख्य सचिव, गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने इस संबंध में प्रदेश के पुलिस विभाग के सभी अधिकारियों को एनजीटी के आदेश का पालन किए जाने के निर्देश दिए। निर्देशों में यह भी कहा गया था कि जिन जनपदों में एक्यूआई थोड़ा बेहतर है वहां केवल ग्रीन पटाखे ही बेचे जाएं।


विडियों समाचार