सहकारी समितियों के बकायेदारों के लिए एक मुश्त समाधान योजना की अंतिम तिथि 31 दिसम्बर तक

सहारनपुर [24CN]। सहकारी समितियों के लम्बे समय से चले आ रहे बकायेदार कृषकों के लिए एक मुश्त समाधान योजना  अंतिम तिथि 31 दिसम्बर बढ़ा दी गयी है। ऐसे बकायेदार किसानों को को उनके छूट की धनराशि सहित सूचना उनकी सहकारी समितियों के माध्यम से दी जा रही है।

सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक सहकारिता श्री विजय प्रकाश वर्मा ने आज यहां यह जानकारी दी। उन्होने कहा कि एक मुश्त समाधान योजना (ओ0टी0एस0) के अन्तर्गत 31 मार्च 1997 से पूर्व के बकायेदारों से केवल मूलधन जमा कराया जाएगा। 01 अपै्रल 1997 से 31 मार्च 2012 तक के बकायेदारों से मूलधन एवं मूलधन के बराबर ब्याज जमा किया जाएगा। 01 अपै्रल 2012 से 31 मार्च 2017 तक के बकायेदारों से मूलधन एवं लगे ब्याज पर 50 प्रतिशत की छूट के साथ जमा किया जाएगा।

श्री विजय प्रकाश वर्मा ने जनपद के ऐसे बकायेदार किसानों से अपील की है कि वे इस योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाते हुए अपना बकाया ऋण छूट के साथ जमा कर दें और संबंधित सहकारी समिति से आवश्यकतानुसार कम ब्याज पर पुनः ऋण प्राप्त कर लें। उल्लेखनीय है कि जिला सहकारी बैंक लिमिटेड के माध्यम से जनपद की 114 प्रारम्भिक कृषि ऋण सहकारी समिति द्वारा अपने सदस्यों को एक वर्ष के लिए अल्पकालीन ऋण उपलब्ध कराया जाता है, जिसका समय पर अदा करने पर कृषकों को 7.70 प्रतिशत ब्याज में छूट प्राप्त होती है और केवल 03 प्रतिशत ब्याज अदा करना पडता है।

सहायक निबन्धक सहकारिता ने कहा कि कभी-कभी कृषक समय पर ऋण अदा नहीं कर पाते है जिस कारण कृषकों पर अत्याधिक ब्याज लग जाता है और वसूली की कार्यवाही होने पर 05 प्रतिशत संग्रह शुल्क इत्यादि अन्य व्ययों को भी बकायेदार कृषकों को देना होता है।