सुप्रीम कोर्ट का अहम आदेश- नौकर या केयरटेकर संपत्ति के नहीं हो सकते मालिक

सुप्रीम कोर्ट का अहम आदेश- नौकर या केयरटेकर संपत्ति के नहीं हो सकते मालिक
  • सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि नौकर या केयरटेकर संपत्ति में कभी भी कोई अधिकार नहीं ले सकते चाहे वह उसमें लंबे समय से क्यों न रह रहे हों.

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम आदेश सुनाते हुए कहा कि नौकर या केयरटेकर किसी भी संपत्ति के मालिक नहीं हो सकते हैं चाहें उन्होंने कितने भी समय से सेवा की हो. सुप्रीम कोर्ट ने सत्र न्यायालय और कलकत्ता उच्च न्यायालय के फैसलों को निरस्त कर दिया, जिसमें संपत्ति पर नौकर के दावे को स्वीकार कर लिया गया था. न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी और ए.एस. ओका की पीठ ने यह फैसला देते हुए नौकर को आदेश दिया कि वह संपत्ति को तीन माह के अंदर खाली कर उसका कब्जा मालिक को सौंप दे. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि यदि वह कब्जा नहीं देता तो उस पर कानूनी रूप से कार्रवाई की जाएगी.