राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि केस में सुनवाई टली, अब 1 जुलाई को होगी अगली हियरिंग

सुलतानपुर। गृहमंत्री अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ दायर मानहानि केस में सोमवार को वकीलों के शोक प्रस्ताव के कारण गवाह अनिल मिश्र से जिरह नहीं हो पाई। परिवादी के वकील संतोष पांडेय ने बताया कि एमपी-एमएलए की विशेष कोर्ट के मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा ने जिरह के लिए एक जुलाई की तिथि तय की है।लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष व रायबरेली सांसद राहुल गांधी पर वर्ष 2018 में भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष व मौजूदा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप है।
राहुल की टिप्पणी के विरोध में हनुमानगंज निवासी जिला सहकारी बैंक के पूर्व चेयरमैन व भाजपा नेता विजय मिश्र ने चार अगस्त 2018 को राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा (परिवाद) कोर्ट में दायर किया था। मामले में परिवादी भाजपा नेता विजय मिश्र के गवाह अनिल मिश्र से जिरह की कार्यवाही चल रही है।