HC का आदेश- कोरोना संक्रमित शवों के लिए DTC बसों का इस्तेमाल करें दिल्ली सरकार
- देश में एक तरफ कोरोना महामारी तेजी से फैल रही है तो दूसरी तरफ कई राज्यों में ऑक्सीजन की कमी को लेकर हाहाकार मचा हुआ है. इस बीच दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल सरकार को बड़ा आदेश दिया है.
नई दिल्ली: देश में एक तरफ कोरोना महामारी तेजी से फैल रही है तो दूसरी तरफ कई राज्यों में ऑक्सीजन की कमी को लेकर हाहाकार मचा हुआ है. इस बीच दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल सरकार को बड़ा आदेश दिया है. दिल्ली में कोरोना संक्रमित शवों के लिए DTC बस का इस्तेमाल करें. कोविड मरीजों को बढ़ती संख्या के मद्देनजर सैन्य बलों की सहायता लेने पर दिल्ली सरकार विचार करें. साथ ही दिल्ली सरकार जान गवा चुके लोगों के शवों को ले जाने के लिए एंबुलेंस के बजाये पुरानी डीटीसी बसों के इस्तेमाल के सुझाव पर विचार करें.
दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि राष्ट्र अभूतपूर्व संकट से गुजर रहा है. ये लोगों के लिए अपनी अच्छाई पेश करने का मौका है. हम लोगों से अपील करते हैं कि वो ऑक्सीजन सिलेंडर और दवाइयों की कालाबाजारी/जमाखोरी में शामिल न हो, ताकि असल ज़रूरतमंद को इनका लाभ मिल सके.
दिल्ली हाईकोर्ट ने अपोलो हॉस्पिटल में डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ के साथ हुई मारपीट की घटना पर नाराजगी जाहिर की है. कोर्ट ने कहा कि इस तरह की घटनाओं से उन डॉक्टरों के मनोबल पर असर पड़ता है जो दिन रात बिना थके मरीजों की जान बचाने के लिए जुटे हैं. हम उम्मीद करते हैं कि आगे ऐसी कोई घटना ना हो और पुलिस संबंधित अथॉरिटी ऐसी घटनाओं को रोकने/ निपटने के लिए जरूरी कदम उठाए.