नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय ने चीनी मोबाइल कंपनी Xiaomi पर शिकंजा कस दिया है। प्रवर्तन निदेशालय ने शनिवार को कहा कि चीनी मोबाइल निर्माता कंपनी Xiaomi India के 5,551 करोड़ रुपये से अधिक के फंड को भारतीय विदेशी मुद्रा कानून के उल्लंघन के आरोप में ‘जब्त’ किया गया है। समाचार एजेंसी पीटीआइ की रिपोर्ट के मुताबिक जियोमी टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (Xiaomi Technology India Private Limited) के खिलाफ कार्रवाई की गई है। कंपनी को Xiaomi India के नाम से भी जाना जाता है। यह कंपनी देश में MI ब्रांड नाम मोबाइल फोन वितरक के तौर पर जानी जाती है।
प्रवर्तन निदेशालय ने अपने आधिकारिक बयान में कहा है कि Xiaomi India चीन के जियोमी समूह की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। कंपनी के बैंक खातों में मौजूद 5,551.27 करोड़ रुपये की राशि को जब्त कर लिया गया है। आधिकारिक बयान के मुताबिक फरवरी में चीनी कंपनी की ओर से विदेश भेजे गए कथित अवैध रकम के संबंध में कंपनी के खिलाफ केंद्रीय एजेंसी ने जांच शुरू की थी। छानबीन के प्राथमिक आंकलन के पश्चात विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) से संबंधित धाराओं के तहत कंपनी के धन की जब्ती की गई है।
पीटीआइ की रिपोर्ट के मुताबिक जियोमी (Xiaomi) ने भारत में साल 2014 से अपना परिचालन शुरू किया और अगले साल से पैसा भेजना शुरू कर दिया था। प्रवर्तन निदेशालय के मुताबिक कंपनी ने रायल्टी की आड़ में 5,551.27 करोड़ रुपये के बराबर विदेशी मुद्रा तीन विदेशी संस्थाओं को भेजा। इन संस्थानों में जियोमी (Xiaomi) समूह की इकाई भी शामिल है। आरोप है कि जियोमी इंडिया की ओर से रायल्टी के नाम पर भारी भरकम राशि चीनी कंपनी की मातृ संस्थाओं के निर्देश पर भेजी गई थी। ईडी ने कहा कि जियोमी समूह की संस्थाओं के अंतिम लाभ के लिए भी अन्य दो असंबंधित अमेरिकी संस्थाओं को राशि भेजी गई।
