कोरोना के कारण ट्रांसपोर्ट मंत्रालय ने दी छूट, 31 मार्च तक वाहनों के कागजात रिन्यू कराना अनिवार्य नहीं

कोरोना के कारण ट्रांसपोर्ट मंत्रालय ने दी छूट, 31 मार्च तक वाहनों के कागजात रिन्यू कराना अनिवार्य नहीं

नई दिल्ली : लॉकडाउन के समय सरकार ने लोगों से अपील की थी कि वे अपने घरों में रहें. इस बीच जिन-जिन वाहनों के रजिस्ट्रेशन, कागजातों जैसे परमिट, बीमा आदि की वैधता इस बीच खत्म हो रही थी या हो चुकी थी, उन सभी को ध्यान में रखते हुए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने आदेश दिया था कि अस्थायी तौर उन सभी कागजातों को वैध माना जाएगा. लेकिन कोरोना वायरस ने मंत्रालय को अपने इस आदेश को बार-बार जारी करने के लिए मजबूर कर दिया है.

इस बार फिर इसी तरह की एक एडवाइजरी मंत्रालय द्वारा जारी की है जिसमें मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 से संबंधित दस्तावेजों की वैधता के विस्तार के बारे में बात कही गई है. ये एडवाइजरी 30 मार्च, 2020, 9 जून, 2020 और 24 अगस्त 2020 को जारी हुए आदेशों को आगे भी बरकरार रखने की सलाह देती है.

आपको बता दें कि इससे पहले मंत्रालय द्वारा फिटनेस, परमिट (सभी प्रकार), लाइसेंस, पंजीकरण या अन्य संबंधित दस्तावेजों की वैधता के संबंध में कहा था कि ये सभी कागजात आने वाली 31 दिसंबर 2020 तक मान्य माने जा सकते हैं. लेकिन कोरोना का प्रभाव अभी भी कम नहीं हुआ है इसलिए सरकार नागरिकों से अभी भी अपेक्षा कर रही है कि वे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे.

कोरोना वायरस के विस्तार को रोकने की प्लानिंग को ध्यान में रखते हुए, मंत्रालय ने दोबारा कहा है कि इन सभी कागजातों को आगे भी यानी 31 मार्च, 2021 तक वैध माना जाए.आप इस ट्वीट को यहां भी पढ़ सकते हैं-

ये अनुदेश उन सभी कागजातों पर लागू होगा, जिनकी वैधता 1 फरवरी, 2020 के बाद समाप्त हुई है, या ऐसे वे सभी कागजात जिनकी वैधता अब से 31 मार्च 2021 के बीच खत्म होनी है. एक ऐसे दौर में जबकि नागरिकों से सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की अपेक्षा की जा रही है वैसे में ये नोटिस नागरिकों को यातायात मामलों में सहूलियत प्रदान करेगा.