गलत दर से डी0ए0पी0 एवं एन0पी0के0 की बिक्री करने वालों के विरूद्ध कार्यवाही होगी- जिला कृषि अधिकारी
सहारनपुर [24CN] । समितियों व निजी व्रिकेताओ के पास उपलब्ध माह अप्रैेल से पूर्व डी0ए0पी0 एवं एन0पी0के0 के स्टाक का वितरण अथवा बिक्री उन्ही पुरानी दरों से ही की जायेगी जो कि उर्वरक बैग पर अंकित हांेगी साथ ही पी0ओ0एस0 मशीन से निकलने वाली रसीद में जो धनराशि अंकित होगी।
जिला कृषि अधिकारी श्री धीरज कुमार ने आज यहां यह जानकारी दी। उन्होने कहा कि निजी उर्वरक कम्पनियां द्वारा माह अप्रैल से नई दरों की डी0ए0पी0 एवं एन0पी0के0 की आपूर्ति कुछ मात्रा में की गई है । उन्होनें जनपद के सभी उर्वरक विक्रेताओं को निर्देशित किया है कि यदि पुरानी दरों की डी0ए0पी0 एवं एन0पी0के0 उर्वरको की बिक्री बढे रेट पर बिक्री करता हुआ पाया जाता है तो सम्बन्धित विक्रेता, सहकारी समितियों एवं गन्ना समितियो के विरूद्ध उर्वरक नियन्त्रण आदेश-1985 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 के अन्र्तगत कार्यावाही अमल में लायी जायेगी।
जिला कृषि अधिकारी ने कृषकों का आवाहन करते हुए कहा है कि यदि इस प्रकार की समस्या प्रकाश में आती है तो तुरन्त मोबाईल नंम्बर 9897603141 पर शिकायत कर सकते है।