दिल्ली शराब घोटाला कांड: मनीष सिसोदिया को आज मिलेगी राहत, कोर्ट देगा जमानत?

दिल्ली शराब घोटाला कांड: मनीष सिसोदिया को आज मिलेगी राहत, कोर्ट देगा जमानत?
दिल्ली शराब घोटाला कांड

New Delhi : दिल्ली शराब घोटाला कांड में तिहाड़ जेल में बंद पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर आज राऊज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। सबकी निगाहें इस पर टिकी हैं कि क्या मनीष सिसोदिया को मिलेगी राहत, क्या आज कोर्ट देगा जमानत? राउज एवेन्‍यू कोर्ट में आज की होने वाली सुनवाई को लेकर सियासत भी गरमाई हुई है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या आज मनीष सिसोदिया की जमानत का रास्ता होगा साफ या फिर वे जेल में ही रहेंगे? इससे पहले राउज एवेन्यू कोर्ट ने मामले पर 15 अप्रैल को सुनवाई की थी।

दिल्ली में 25 मई को है वोटिंग

मनीष सिसोदिया की अंतरिम जमानत याचिका पर आज राऊज एवेन्यू कोर्ट सुनवाई करेगा। बता दें कि लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए मनीष सिसोदिया ने जमानत मांगी है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान खत्म हो चुका है और दिल्ली में 25 मई को सभी सात सीटों पर वोटिंग होगी। ऐसे में चुनाव प्रचार को लेकर सिसोदिया ने कोर्ट में अपनी अर्जी डाली है। चुनाव प्रचार के बीच आज आम आदमी पार्टी को  कोर्ट से बड़ी राहत की उम्मीद है।

पिछले साल 26 फरवरी को सिसोदिया हुए थे गिरफ्तार

दिल्‍ली शराब घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किए गए दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष स‍िसोदिया तिहाड़ जेल में सजा काट रहे हैं। बता दें कि पिछले साल 26 फरवरी 2023 को मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया था और इसके बाद से अबतक उन्हें कोई राहत नहीं मिली है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने इससे पहले मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 26 अप्रैल तक बढ़ा दी थी और अब कोर्ट मामले की अगली सुनवाई 26 अप्रैल को 11 बजे करेगा। इससे पहले कोर्ट ने सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 18 अप्रैल तक बढ़ा दी थी।

सीएम अरविंद केजरीवाल भी हुए गिरफ्तार

ईडी का दावा है कि दिल्ली शराब नीति को तैयार करने और लागू करने में कथित भ्रष्टाचार हुआ है और इसके मुख्य साजिशकर्ता दिल्ली के सीएम अरविंद केजीरावल हैं। हाल ही में दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत भी 23 अप्रैल तक बढ़ी दी है। केजरीवाल को केंद्रीय जांच एजेंसी ने मामले में 21 मार्च को गिरफ्तार किया था।

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