दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश, निजामुद्दीन मरकज मस्जिद में 50 लोगों को नमाज की इजाजत

दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश, निजामुद्दीन मरकज मस्जिद में 50 लोगों को नमाज की इजाजत
  • कोरोना से बिगड़ते हालात को देखते हुए दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने रमजान के दौरान निजामुद्दीन मरकज मस्जिद में नमाज को लेकर बड़ा फैसला लिया है.

नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली (Delhi) में कोरोना वायरस के कारण स्थिति बदहाल है. कोरोना संक्रमण बेकाबू होकर बेहद तेज गति से बढ़ रहा है. इस संकट काल के बीच रमजान (Ramadan) का त्योहार मनाया जा रहा है. कोरोना से बिगड़ते हालात को देखते हुए दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने रमजान के दौरान निजामुद्दीन मरकज मस्जिद में नमाज को लेकर बड़ा फैसला लिया है. हाईकोर्ट ने निजामुद्दीन मरकज मस्जिद (Nizamuddin Markaz mosque) में 50 लोगों को पांच वक्त की नमाज पढ़ने की इजाजत दी है. कोर्ट ने कहा कि कोरोना की स्थिति लगातार खराब होती जा रही है और ऐसे में एहतियात जरूरी है.

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि 10 अप्रैल को जारी DDMA के नोटिफिकेशन के मुताबिक, कोविड महामारी में अभी धार्मिक स्थलों को बंद नहीं किया गया है, लिहाजा मरकज पर भी ये पाबंदी लागू नहीं हो सकती. इसी साथ ही हाईकोर्ट ने मस्जिद में 50 लोगों के नमाज पढ़ने की इजाजत दी. हालांकि वक्फ बोर्ड ने जब मरकज के फर्स्ट फ्लोर की तर्ज पर बाकी दो फ्लोर पर भी पचास पचास लोगों की एंट्री की इजाजत मांगी तो हाईकोर्ट ने इससे इनकार करते हुए कहा कि इसके लिए आप संबंधित ऑथोरिटी के पास अर्जी लगाएं.