सपा विधायक नाहिद हसन मामले में कोर्ट ने पुलिस को दी कुर्की की अनुमति, आवास पर नोटिस चस्पा

सपा विधायक नाहिद हसन मामले में कोर्ट ने पुलिस को दी कुर्की की अनुमति, आवास पर नोटिस चस्पा

शामली के कैराना में धोखाधड़ी के एक मामले में कैराना विधायक नाहिद हसन के खिलाफ कोर्ट ने कुर्की की कार्रवाई की तैयारी की अनुमति पुलिस को दे दी है। पुलिस ने तीन अन्य मामलों में भी कोर्ट से अनुमति मांगी हुई है।

वहीं पुलिस ने फास्ट ट्रैक कोर्ट शामली से एनबीडब्ल्यू और अनुच्छेद 82 के तहत आदेश प्राप्त कर  विधायक नाहिद हसन के आवास पर नोटिस चस्पा कर दिया। इसके बाद पुलिस ने हसन चबूतरे के गेट पर भी नोटिस चस्पा किया।

नोटिस चस्पा करने से पहले पुलिस ने चौक बाजार से विधायक नाहिद हसन के आवास तक मुनादी करवाते हुए माइक द्वारा अनाउंस भी कराया गया। अनाउंस में कोतवाली प्रभारी यशपाल धामा ने कहा कि अभियुक्त नाहिद हसन मुकदमे में फरार चल रहा है। कोई भी व्यक्ति नाहिद हसन के बारे में उन्हें सूचना दे सकता है। साथ ही सूचना देने वाले का नाम गोपनीय रखा जाएगा।

पुलिस के अनुसार जनवरी 2018 को मोहम्मद अली ने कैराना कोतवाली में सपा विधायक चौधरी नाहिद हसन, उनकी माता पूर्व सांसद तबस्सुम बेगम और आठ अन्य पर 87 लाख 80 हजार रुपये लेने के बाद जमीन का बैनामा किसी दूसरे के नाम करने के आरोप में केस दर्ज कराया था।

इस मामले में पिछले दिनों कैराना विधायक नाहिद हसन के खिलाफ कोर्ट से वारंट हासिल कर पुलिस विधायक गिरफ्तारी के प्रयास में लगी थी, लेकिन अभी तक विधायक तक पुलिस नहीं पहुंच सकी थी। इस केस में विधायक की माता पूर्व सांसद तबस्सुम हसन को शुक्रवार को अंतरिम जमानत मिल गई थी।

एसपी अजय कुमार ने बताया कि धोखाधड़ी के मामले में विशेष न्यायाधीश कोर्ट ने शनिवार को सुनवाई करते हुए पुलिस को धारा 82 की कार्रवाई की अनुमति दे दी है। एसपी ने बताया कि पुलिस ने विधायक के खिलाफ तीन अन्य मामलों में भी धारा 82 के लिए न्यायालय से अनुमति मांगी है। पुलिस के शिकंजे से विधायक पर कोर्ट में सरेंडर का दबाव बढ़ गया है।

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