दिल्ली-NCR में वायु प्रदूषण रोकने के लिए केंद्र ने बनाया नया कानून, उल्लंघन करने पर 5 साल की सजा व एक करोड़ जुर्माना
नई दिल्ली । दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण लगातार तेजी से बढ़ रहा है। इससे निपटने के लिए केंद्र और दिल्ली सरकार हरसंभव कदम उठा रही हैं। इसी क्रम में बृहस्पतिवार को केंद्र सरकार ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए अध्यादेश के जरिए एक नया कानून बनाया है। यह तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। मिली जानकारी के अनुसार, केंद्र के अध्याधेश को कमिशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट एन एनसीआर एंड अजॉइनिंग एरियाज ऑडिनेंस 2020 कहा जाएगा। बताया जा रहा है कि नए अध्यादेश को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की तरफ से मंजूरी भी मिल गई है।
केंद्र के नए कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ एक करोड़ रुपये या पांच साल की जेल या फिर दोनों (जेल और जुर्माना) हो सकता है। बता दें कि दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम और फरीदाबाद में वायु प्रदूषण लगातार तेजी से बढ़ रहा है। इस पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार ने नया कानून बनाया है।